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बगैर लाइसेंस के मीट की दुकानों चलाई तो होगी एफआईआर

Fri, 11 Jan 2019 02:16 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jan 2019 02:16 AM IST
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बगैर लाइसेंस के मीट की दुकानों चलाई तो होगी एफआईआर
बिना लाइसेंस चली मीट की दुकानें तो होगी एफआईआर
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ईओ ने दुकानों का किया निरीक्षण, कई लोगों को दी चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने पानी की बड़ी टंकी के पास मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोई भी दुकानदार निर्धारित मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरी। इस पर ईओ ने दुकानदारों को तत्काल दुकान बंद करने के निर्देश दिए।
शहर में अवैध तौर पर चल रही मटन, चिकन की दुकानें फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर में मानक और नियमों को ताक पर रखकर मीट की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। यही नहीं, कई दुुकानदार द्वारा बिना लाइसेंस के ही मांस का कारोबार किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतों के मद्देेनजर अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने पानी की बड़ी के पास व सदनशाह दरगाह के सामने मटन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों के लाइसेंस की तिथि कालातीत पाई गई तो किसी भी दुकानदार के पास नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। दुकानों पर बेचा जा रहा मटन, चिकन कहां से लाया जा रहा है? इतना ही नहीं, स्लाटर हाउस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे सके। इस पर उन्होंने दुकानदारों को चेेतावनी दी कि जब तक मानक पूरे नहीं हो जाते, तब तक मीट की बिक्री नहीं की जाएगी। अन्यथा की स्थिति प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी।
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बिना स्लाटर हाउस चल रहा व्यापार
शहर में आधा दर्जन से ज्यादा मटन की एवं एक दर्जन से ज्यादा चिकन की दुकानें संचालित हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां मांस का बड़ा कारोबार किया जाता है। इसके बाद भी एक भी स्लाटर हाउस संचालित नहीं है।
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क्या है फूड सुरक्षा मानक
मीट चिकन शॉप केवल अधिकृत स्लाटर हाउस से लाए गए चेक मीट की ही ब्रिकी होनी चाहिए। मीट चिकन शॉप के अंदर किसी पशुए पक्षी को मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भैस एवं सुअर का मीट बेचने पर किसी धर्म या संप्रदाय द्वारा शांति व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन या स्थानीय निकाय से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। मीट, चिकन शॉप में साफ पानी होना चाहिए एवं मांस को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज आदि होना चाहिए। मीट चिकेन शॉप किसी भी धार्मिक स्थल की बाउंड्री से 50 मीटर दूर, मंदिर के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। मीट शॉप का लाइसेंस मीट कारोबार से जुड़े सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक निर्देशों पर दिया जाता है। मीट, चिकन शॉप के अंदर पशु पक्षी के अवशेष जैसे हड्डी, खाल, सिर, आंत नहीं रखा होना चाहिए। मीट शॉप पर किसी जीवित पशु को रखने पर भी प्रतिबंध है। नियम के अनुसार दुकान में मांस काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है लेकिन शहर की अधिकर दुकानों में मांस काटा जाता है।
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