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चोरी के मामले में एक अभियुक्त को दो वर्ष की सजा

Wed, 23 Jan 2019 12:28 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jan 2019 12:28 AM IST
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चोरी के मामले में एक अभियुक्त को दो वर्ष की सजा
चोरी के मामले में एक अभियुक्त को दो वर्ष की सजा
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महरौनी में मोबाइल चोरी के मामले में पाया दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) जगदीश कुमार की अदालत ने थाना महरौनी अंतर्गत ग्राम बारचौन में पौने दो वर्ष पूर्व हुई एक दुकान से मोबाइल की दुकान में हुई चोरी के मामले में महरौनी निवासी एक अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि थाना महरौनी अंतर्गत ग्राम बारचौन निवासी राकेश कुमार पुत्र जगन्नाथ निरंजन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह महरौनी में नाराहट रोड पर लोकेंद्र मोबाइल के नाम से मोबाइल की दुकान खोले था। 26 अप्रैल 2017 की रात में उसकी दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर दुकान से मोबाइल और सामान चोरी कर ले गए, जिसमें उसके दुकान में रखे पंद्रह ईयर फोन, 25 मोबाइल चार्जर, दो मोबाइल फोन रिपेरिंग वाले, , 16 मोबाइल विभिन्न कंपनियों चोरी चले गए थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। इसके बाद 29 अप्रैल 2017 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीकमगढ़ रोड, पेट्रोलपं के पीछे महरौनी निवासी संतोष यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव को मुखबिर की सूचना पर महरौनी में पेट्रोल पंऊ के सामने बालाजी मंदिर के सामने वाहन का इंतजार कर रहे एक आरोपी को पकड़ लिया और खानातलाशी लेने पर उसके पास एक झोले से पुलिस ने 25 मोबाइल चार्जर, 15 ईयर फोन, दो मोबाइल फोन, एवं 6500 रुपए नगद बरामद किए थे। जिस पर पुलिस पर धारा 411 और 413 में बढ़ोत्तरी की थी। पूछताछ में उसने बताया कि 16 व 17 जुलाई 2016 की रात में जखौरा के प्रधान के घर भी उसने चोरी की थी, जिसमें उसने अलमारी में रखे एक लाख 10 हजार रुपए चुराए थे। पुलिस ने उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त अभियुक्त संतोष यादव को चोरी के मामले में दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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