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क्राइम: रुपये दोगुने करने का झांसा देकर हड़पे 60 हजार
Updated Fri, 21 Sep 2018 02:05 AM IST
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रुपये दोगुने करने का झांसा देकर हड़पे 60 हजार
ललितपुर। बानपुर थानांतर्गत कचनौंदा गांव निवासी को रुपये दोगुने करने का झांसा देकर साठ हजार रुपये हड़प लेने और वापस मांगने पर गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जखौरा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पीड़ित के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कचनौंदाकलां गांव निवासी इमरत पुत्र कन्हई ने न्यायालय को शिकायतीपत्र देकर बताया कि आठ साल पहले जखौरा थानाक्षेत्र के मुहारा गांव निवासी रिश्तेदार बाबूलाल पुत्र भैय्यन कुशवाहा, सीताराम पुत्र द्वारिका कुशवाहा और चंदू पुत्र बाबूलाल कुशवाहा उसके घर आए और खुद को एचबीएन डेरीज एंड एलाईड लिमिटेड कंपनी से जुड़ने की जानकारी दी। बताया कि यह बड़ी कंपनी है और कंपनी की एक योजना है जिसमें सात सालों में रुपये दोगुने किए जाते हैं। रिश्तेदारों पर विश्वास किया तो आरोपियों ने उसे ललितपुर स्थित एक बैंक में बुलाया और रुपये जमा करने को कहा। 31 मई 2010 को पीड़ित ने साठ हजार रुपये एफडी में जमा कर दिए। इस पर आरोपियों ने उसे एक रशीद देते हुए सात साल बाद रुपये निकाल लेने की बात कही। सात साल बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से रुपये निकलवाने की बात कही तो आरोपी उससे सभी मूल प्रपत्र ले गए। कुछ दिन बाद भी जब वह नहीं लौटे तो पीड़ित ने ललितपुर आकर पता किया तो पता चला कि इस नाम से कोई भी कंपनी ललितपुर में कार्यरत नहीं है। 10 पर पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क किया तो उसे मुहारा गांव बुला लिया। वहां जाने पर आरोपियों ने उससे फोटोकॉपी कराए प्रपत्रों की मांग की। न देने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए रुपये हड़प लेने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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ललितपुर। बानपुर थानांतर्गत कचनौंदा गांव निवासी को रुपये दोगुने करने का झांसा देकर साठ हजार रुपये हड़प लेने और वापस मांगने पर गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जखौरा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पीड़ित के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कचनौंदाकलां गांव निवासी इमरत पुत्र कन्हई ने न्यायालय को शिकायतीपत्र देकर बताया कि आठ साल पहले जखौरा थानाक्षेत्र के मुहारा गांव निवासी रिश्तेदार बाबूलाल पुत्र भैय्यन कुशवाहा, सीताराम पुत्र द्वारिका कुशवाहा और चंदू पुत्र बाबूलाल कुशवाहा उसके घर आए और खुद को एचबीएन डेरीज एंड एलाईड लिमिटेड कंपनी से जुड़ने की जानकारी दी। बताया कि यह बड़ी कंपनी है और कंपनी की एक योजना है जिसमें सात सालों में रुपये दोगुने किए जाते हैं। रिश्तेदारों पर विश्वास किया तो आरोपियों ने उसे ललितपुर स्थित एक बैंक में बुलाया और रुपये जमा करने को कहा। 31 मई 2010 को पीड़ित ने साठ हजार रुपये एफडी में जमा कर दिए। इस पर आरोपियों ने उसे एक रशीद देते हुए सात साल बाद रुपये निकाल लेने की बात कही। सात साल बाद जब पीड़ित ने आरोपियों से रुपये निकलवाने की बात कही तो आरोपी उससे सभी मूल प्रपत्र ले गए। कुछ दिन बाद भी जब वह नहीं लौटे तो पीड़ित ने ललितपुर आकर पता किया तो पता चला कि इस नाम से कोई भी कंपनी ललितपुर में कार्यरत नहीं है। 10 पर पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क किया तो उसे मुहारा गांव बुला लिया। वहां जाने पर आरोपियों ने उससे फोटोकॉपी कराए प्रपत्रों की मांग की। न देने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए रुपये हड़प लेने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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