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जानलेवा हमला में दो को पांच वर्ष की सजा
Updated Tue, 05 Dec 2017 01:46 AM IST
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जानलेवा हमला में दो को पांच वर्ष की सजा
ललितपुर। गुटखा लेने के विवाद में मारपीट कर जानलेवा हमला करने में दोषी दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय हरकेश कुमार की अदालत ने पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि 11 वर्ष पूर्व ग्राम सुनौती निवासी कमलेश पुत्र महीप सिंह लोधी ने थाना तालबेहट में तहरीर देते हुए बताया था कि उसका छोटा भाई राजू पांच अक्टूबर 2006 को गांव के कुशल योगी की दुकान पर गुटखा लेने गया था कि वहीं पर उसके गांव के प्रकाश, नंदराम पुत्रगण मक्खू व किरपाल पुत्र चंदू और हरीराम पुत्र दिल्ले खड़े थे। तभी उसकी दिन रात करीब नौ बजे गुुटखा लेने की बात को लेकर उसके भाई राजू को प्रकाश ने पीठ में कुल्हाड़ी मारी और नंदराम, हरीराम व किरपाल ने लाठियों से मारापीटा और गालियां दीं। चिल्लाने की आवाज सुनकर वह और अन्य लोग आ गए और चारों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में उसके भाई की पीठ, पैरों व शरीर में जगह-जगह चोटें आई हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। घायल राजू का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और घायल का एक्स-रे परीक्षण कराने पर अस्थि भंग होना पाई गई। जिस पर पुलिस ने हड्डी टूटने की धाराओं में वृद्धि करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उक्त मामले में प्रकाश व कृपाल को जान से मारने के प्रयास, गाली गलौच कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी की धाराओं में दोषी पाते हुए निर्णय सुना दिया। उक्त मामले में न्यायालय ने अभियुक्त नंदराम व हरीराम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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ललितपुर। गुटखा लेने के विवाद में मारपीट कर जानलेवा हमला करने में दोषी दो अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय हरकेश कुमार की अदालत ने पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बादाम सिंह यादव ने बताया कि 11 वर्ष पूर्व ग्राम सुनौती निवासी कमलेश पुत्र महीप सिंह लोधी ने थाना तालबेहट में तहरीर देते हुए बताया था कि उसका छोटा भाई राजू पांच अक्टूबर 2006 को गांव के कुशल योगी की दुकान पर गुटखा लेने गया था कि वहीं पर उसके गांव के प्रकाश, नंदराम पुत्रगण मक्खू व किरपाल पुत्र चंदू और हरीराम पुत्र दिल्ले खड़े थे। तभी उसकी दिन रात करीब नौ बजे गुुटखा लेने की बात को लेकर उसके भाई राजू को प्रकाश ने पीठ में कुल्हाड़ी मारी और नंदराम, हरीराम व किरपाल ने लाठियों से मारापीटा और गालियां दीं। चिल्लाने की आवाज सुनकर वह और अन्य लोग आ गए और चारों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में उसके भाई की पीठ, पैरों व शरीर में जगह-जगह चोटें आई हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। घायल राजू का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और घायल का एक्स-रे परीक्षण कराने पर अस्थि भंग होना पाई गई। जिस पर पुलिस ने हड्डी टूटने की धाराओं में वृद्धि करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उक्त मामले में प्रकाश व कृपाल को जान से मारने के प्रयास, गाली गलौच कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी की धाराओं में दोषी पाते हुए निर्णय सुना दिया। उक्त मामले में न्यायालय ने अभियुक्त नंदराम व हरीराम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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