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पटाखों की दुकानों के अवैध संचालन पर होगी कार्रवाई
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- फोटो : police jeep.jpeg
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ललितपुर। पटाखों और आतिशबाजी के कारण होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक ने सभी थानों के लिए आवश्यक दिशा जारी किए हैं। जिसमें पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंसधारकाें की सूची तैयार करने, पटाखों के अवैध प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर कार्रवाई करने को कहा। पटाखों के निर्माण स्थलों की चेकिंग करने संबंधी आवश्यक निर्देश भी जारी किए।
अगले माह चार नवंबर को दीपावली का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षाल्लास के साथ मनाया जाएगा। पटाखों और आतिशबाजी के कारण पूर्व में घटित दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी ने अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेता के लाइसेंसधारकों की थाना वार सूची बनाए जाने, डीएम कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाने पर उपलब्ध होनी चाहिए।
पूर्व में विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के अवैध प्रयोग करने वाले प्रकाश में आए व्यक्तियों की सूची तैयार करने एवं उनके वर्तमान निवास स्थान/पता की जानकारी कर उन पर कड़ी निगरानी रखी रखने के निर्देश दिए। जनपद के अंतर्गत पटाखा/विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा की किए जाने और यह सुनिश्चित किया जाए कि इनका परिवहन निहित मापदंड के अनुसार पटाखा/विस्फोटक किया जा रहा है या नहीं। नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकांडों को समय से नियंत्रित करने के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारियों/अग्निशमन अधिकारियों को सजग रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालंटियर, संभ्रांत व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क कर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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अगले माह चार नवंबर को दीपावली का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षाल्लास के साथ मनाया जाएगा। पटाखों और आतिशबाजी के कारण पूर्व में घटित दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी ने अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेता के लाइसेंसधारकों की थाना वार सूची बनाए जाने, डीएम कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाने पर उपलब्ध होनी चाहिए।
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पूर्व में विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के अवैध प्रयोग करने वाले प्रकाश में आए व्यक्तियों की सूची तैयार करने एवं उनके वर्तमान निवास स्थान/पता की जानकारी कर उन पर कड़ी निगरानी रखी रखने के निर्देश दिए। जनपद के अंतर्गत पटाखा/विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा की किए जाने और यह सुनिश्चित किया जाए कि इनका परिवहन निहित मापदंड के अनुसार पटाखा/विस्फोटक किया जा रहा है या नहीं। नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकांडों को समय से नियंत्रित करने के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारियों/अग्निशमन अधिकारियों को सजग रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालंटियर, संभ्रांत व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क कर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।