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Lalitpur News: 11 साल पुराने गैंगस्टर मामले में दोषी को दो साल एक माह की सजा

Sat, 22 Aug 2026 12:58 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 12:58 AM IST
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Convict sentenced to two years and one month in 11-year-old gangster case.
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। कोतवाली में दर्ज 11 वर्ष पुराने गैंगस्टर के मामले में एडीजे गैंगस्टर न्यायालय ने अभियुक्त राकेश कुमार झा को दोषी पाते हुए दो वर्ष एक माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी, प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2015 में झांसी के नरिया बाजार निवासी राकेश कुमार झा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
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अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष एक माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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