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मोटरसाइकिल चोर को दो वर्ष की कैद
ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2015 12:43 AM IST
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हरकेश कुमार ने तालबेहट तहसील में दो वर्ष पूर्व मोटरसाइकिल चोरी करने का दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को दो वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि, दूसरे आरोपी का मामला विचाराधीन चल रहा है।
10 दिसंबर 2013 को थाना बार अंतर्गत ग्राम मोतीखेड़ा निवासी अमृत सिंह ने थाना तालबेहट में तहरीर देकर बताया था कि उसका पुत्र अजय पाल जमीन संबंधी कार्य से तालबेहट गया था। उसकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल (यूपी 94 ई-7269) तालबेहट तहसील में खड़ी थी, मौका पाकर उसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। विवेचना के दौरान पुलिस ने 12 जनवरी 2014 को थाना पूराकलां अंतर्गत ग्राम नत्थी खेड़ा निवासी भागीरथ को पूरा कलां तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व उसी के मकान से चार अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गईं। उसके साथ एक अन्य अभियुक्त मध्य प्रदेश के थाना कोरवाई के मंडी बामोरा निवासी शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया था।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हुए इस मामले में अभियुक्त भागीरथ को मोटरसाइकिल चोरी करने, संदिग्ध चोरी का माल बरामद होने, धोखाधड़ी करने के आरोप का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मुकदमा की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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10 दिसंबर 2013 को थाना बार अंतर्गत ग्राम मोतीखेड़ा निवासी अमृत सिंह ने थाना तालबेहट में तहरीर देकर बताया था कि उसका पुत्र अजय पाल जमीन संबंधी कार्य से तालबेहट गया था। उसकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल (यूपी 94 ई-7269) तालबेहट तहसील में खड़ी थी, मौका पाकर उसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। विवेचना के दौरान पुलिस ने 12 जनवरी 2014 को थाना पूराकलां अंतर्गत ग्राम नत्थी खेड़ा निवासी भागीरथ को पूरा कलां तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व उसी के मकान से चार अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गईं। उसके साथ एक अन्य अभियुक्त मध्य प्रदेश के थाना कोरवाई के मंडी बामोरा निवासी शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया था।
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पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हुए इस मामले में अभियुक्त भागीरथ को मोटरसाइकिल चोरी करने, संदिग्ध चोरी का माल बरामद होने, धोखाधड़ी करने के आरोप का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मुकदमा की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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