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Lalitpur News: बार काउंसिल के चुनाव में 100 मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे बैनर, पोस्टर
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अधिवक्ता महाकुंभ : 27 व 28 जनवरी को होगा बार काउंसिल का मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिले में बार काउंसिल के चुनाव का मतदान 27 व 28 जनवरी को होंगे। इस चुनाव में 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मतदाताओं को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिससे फोटो खींची जा सके ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, अस्त्र-शस्त्र भी नहीं ले जा सकेंगे
प्रदेश भर में 25 पदों के लिए कुल 333 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला प्रदेश के 2,49,808 मतदाता करेंगे। वहीं, जनपद में भी वोट डालने के लिए 925 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर भागीदारी निभाएंगे। जिले में तीसरे चरण में 27 व 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। बार काउंसिल के इस चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाईपावर कमेटी में तीन न्यायमूर्तियों को शामिल किया गया है, जिनकी देखरेख में पूरी प्रक्रिया की जा रही है।
कड़े सुरक्षा घेरे में होगा मतदान
निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी के बैनर या पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, मतदान स्थल के भीतर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और शस्त्र ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। प्रत्येक मतदाता को अपना सीओपी प्रमाण पत्र, परिचय पत्र या अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिले में बार काउंसिल के चुनाव का मतदान 27 व 28 जनवरी को होंगे। इस चुनाव में 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मतदाताओं को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जिससे फोटो खींची जा सके ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, अस्त्र-शस्त्र भी नहीं ले जा सकेंगे
प्रदेश भर में 25 पदों के लिए कुल 333 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला प्रदेश के 2,49,808 मतदाता करेंगे। वहीं, जनपद में भी वोट डालने के लिए 925 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर भागीदारी निभाएंगे। जिले में तीसरे चरण में 27 व 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। बार काउंसिल के इस चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाईपावर कमेटी में तीन न्यायमूर्तियों को शामिल किया गया है, जिनकी देखरेख में पूरी प्रक्रिया की जा रही है।
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कड़े सुरक्षा घेरे में होगा मतदान
निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी के बैनर या पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, मतदान स्थल के भीतर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और शस्त्र ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। प्रत्येक मतदाता को अपना सीओपी प्रमाण पत्र, परिचय पत्र या अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
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