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पूर्व सपा व बसपा जिलाध्यक्ष समेत सात की जमानत याचिका खारिज
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ललितपुर। किशोरी से छह वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल में निरुद्ध तत्कालीन सपा और बसपा जिलाध्यक्ष समेत सात आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी से छह साल से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, उनके भाई महेंद्र यादव, अरविंद यादव एवं तत्कालीन बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार समेत 28 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव एवं बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार समेत अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
इस मामले में तिलक यादव, दीपक अहिरवार, महेंद्र यादव, अरविंद यादव, महेंद्र दुबे, नीरज तिवारी, राजू उर्फ राजेंद्र सिंह ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों के आधार पर सुनवाई करते हुए सातों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक व शासकीय अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी से छह साल से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, उनके भाई महेंद्र यादव, अरविंद यादव एवं तत्कालीन बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार समेत 28 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव एवं बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार समेत अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
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इस मामले में तिलक यादव, दीपक अहिरवार, महेंद्र यादव, अरविंद यादव, महेंद्र दुबे, नीरज तिवारी, राजू उर्फ राजेंद्र सिंह ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों के आधार पर सुनवाई करते हुए सातों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक व शासकीय अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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