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बिना लाइसेंस के कीट नाशक रसायन बेचने पर होगी कार्रवाई

Mon, 06 Sep 2021 01:05 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 06 Sep 2021 01:05 AM IST
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action will be taken against selling pesticide, no licence
shops.jpg - फोटो : shops.jpg
ललितपुर। अब कीटनाशक विक्रेताओं को प्रतिमाह कीटनाशक की ब्रिकी व स्टाफ का ब्योरा विभाग को देना होगा। किसानों के रसायन क्रय पर कैश मेमो रसायन का नाम, बैज व विक्रय मूल्य अंकित कर न देने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही बिना लाइसेंस के कीटनाशक बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजीव कुमार भारती ने बताया कि कीटनाशक विक्रेताओं के दुकान/फर्म पर कई कमियां सामने आ रही हैं। उन्होंने सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। बताया कि कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए जा रहे कीटनाशक स्टॉक की बिक्री, वितरण की सूचना प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह को कार्यालय में उपलब्ध कराएं। किसानों के रसायन क्रय पर कैश मेमो, जिस पर रसायन का नाम, बैच नंबर, विनिर्माण तिथि व विक्रय मूल्य अंकित हों, जरूर उपलब्ध कराएं। साथ ही दवाओं के बारे में सही जानकारी दें। स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, कैश मेमो पूर्ण कर अपनी दुकान पर रखें।
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उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बिना कीटनाशक लाइसेंस के रसायन की बिक्री न की जाए। फर्मों के अधिकार पत्र फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराएं। बिना कंपनी के अधिकार पत्र के उस फर्म का व्यापार नहीं किया जा सकता है। जांच के दौरान पाए कमी जाने पर रसायनों को सीज कर मुकदमा की कार्रवाई की जाएगी।
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