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Lalitpur News: छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की नहीं हो पाई रिहाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब तीन महीने पहले कोचिंग जा रही छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने निरस्त कर दी।
अभियोजन के मुताबिक 10 अप्रैल को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा कोचिंग जा रही थी। तभी हर्ष श्रीवास बहला-फुसलाकर उसे अपने घर ले गया। पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करता रहा। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने प्रेम नगर थाने में की थी। पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन लगाया।इसमें दलील दी कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने अपनी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर यह बताया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस आधार पर विशेष न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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