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मानचित्रकार ने लगाया कोर्ट की अवहेलना का आरोप
Updated Sun, 05 Nov 2017 02:18 AM IST
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मानचित्रकार ने लगाया कोर्ट की अवहेलना का आरोप
ललितपुर। लघु सिंचाई विभाग में गत दिवस जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम की निगरानी में विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों की अलमारियों के ताले तुड़वाने के मामले में उरई स्थानांतरित उक्त मानचित्रकार ने कोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाया है। मानचित्रकार सुरेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति देते हुए बताया कि अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार द्वारा हाईकोर्ट के रिट को जिलाधिकारी एवं एसडीएम के संज्ञान में लाए बिना और प्रशासन को गुमराह कर विभाग में बंद अलमारियों के ताले तुड़वाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई विभाग वृृत्त झांसी को 23 अक्टूबर 2017 से 23 नबंवर 2017 तक या एक माह के अंदर स्थानांतरण पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया है। जिसका परिपालन न कर कोर्ट की अवहेलना की गई है, जो न्याय संगत नहीं है।
इनका कहना है-
उक्त मानचेित्रकार द्वारा पेशबंदी करते हुए कुछ योजनाओं के लिए जो बजट आया है, वह प्रभावनित करना चाहता है। उक्त हाइकोर्ट की रिट में ऐसा कोई आदेश नहीं है जो सरकारी पत्रावलियों को लॉकर खुलवाकर रोकने को दिया गया हो। जिलाधिकारी से उक्त मामले में वार्ता कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
मृत्युंजय कुमार, अधिशासी अभियंता, लघुसिंचाई विभाग।
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ललितपुर। लघु सिंचाई विभाग में गत दिवस जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम की निगरानी में विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियों की अलमारियों के ताले तुड़वाने के मामले में उरई स्थानांतरित उक्त मानचित्रकार ने कोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाया है। मानचित्रकार सुरेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति देते हुए बताया कि अधिशासी अभियंता मृत्युंजय कुमार द्वारा हाईकोर्ट के रिट को जिलाधिकारी एवं एसडीएम के संज्ञान में लाए बिना और प्रशासन को गुमराह कर विभाग में बंद अलमारियों के ताले तुड़वाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई विभाग वृृत्त झांसी को 23 अक्टूबर 2017 से 23 नबंवर 2017 तक या एक माह के अंदर स्थानांतरण पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया है। जिसका परिपालन न कर कोर्ट की अवहेलना की गई है, जो न्याय संगत नहीं है।
इनका कहना है-
उक्त मानचेित्रकार द्वारा पेशबंदी करते हुए कुछ योजनाओं के लिए जो बजट आया है, वह प्रभावनित करना चाहता है। उक्त हाइकोर्ट की रिट में ऐसा कोई आदेश नहीं है जो सरकारी पत्रावलियों को लॉकर खुलवाकर रोकने को दिया गया हो। जिलाधिकारी से उक्त मामले में वार्ता कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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मृत्युंजय कुमार, अधिशासी अभियंता, लघुसिंचाई विभाग।