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सुरक्षित जीवन को बालकों व महिलाओं के लिए कानून में बहुत अधिकार

Sun, 01 Jul 2018 01:56 AM IST
Updated Sun, 01 Jul 2018 01:56 AM IST
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सुरक्षित जीवन को बालकों व महिलाओं के लिए कानून में बहुत अधिकार
सुरक्षित जीवन को बच्चों के पास बहुत अधिकार
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बाल अधिकार पर आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। बाल अधिकार विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में बेहतर और सुरक्षित जीवन के लिए बालकों व महिलाओं के लिए बहुत से कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई। शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश बीएस पटेल के निर्देश पर ग्राम पटौराकलां में बाल अधिकार विषय पर एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि बालकों व महिलाओं को कानून में बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, जिनका वह दुरुपयोग कर अपने जीवन को बेहतर एवं सुरक्षित कर सकती हैं। कानून में लैंगिक अपराधों से संबंधित पास्को अधिनियम में बालकों और बालिकाओं के लैंगिक अपराधों से उत्पीड़न पर कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल श्रम अधिनियम, बाल प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम पर के बारे में भी जानकारी दी। अन्य वक्ताओं में सीओ तालबेहट विनोद सिंह, समाज कल्याण विभाग के एडीओ पंचायत निरपत सिंह, अजय श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र, ग्राम प्रधान उमाशंकर चौबे व प्रतिभा कौशिक आदि ने बाल अधिकार पर कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और उन्हें शिक्षित किया जाना समाज का दायित्व है। महिलाओं को भी शिक्षित होना जरुरी है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। शिविर में भरण पोषण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के विषय में भी जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शासन द्वारा मिल रही योजनाओं वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह योजना, विकलांगता पेंशन व अन्य योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया और इनके आवेदन के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। शिविर में महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन 181, 1090, 100 नंबर की जानकारी और उसका उपयोग करने की महत्ता बताई। सभी वक्ताओं द्वारा उक्त् विषयों का अपने जीवन में सदउपयोग के रूप में अपनाने का अनुरोध किया। साथ ही प्राधिकरण के सचिव ने अपील की कि छोटे-छोटे वाद-विवादों को घर पर ही संयम के साथ निपटाना चाहिए। इस मौके पर अधिवक्ता नेमि कुमार जैन, साईं ज्योति संस्थान से अजय श्रीवास्तव, अरविंद कुमार चतुर्वेदी, यासमीन जहां, लेखपाल अनिल कुमार राय, विनोद कुमार जैन, अयूब खां, प्रभूदयाल व अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
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