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‘एमआरपी से अधिक मूल्य लिया गया तो खैर नहीं’
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी।
Updated Sat, 14 May 2016 09:45 PM IST
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खाद बिक्री में ओवररेटिंग पर कृषि विभाग सख्त, जारी की रेट लिस्ट
खरीफ सीजन में किसानों को खाद की निर्बाध आपूर्ति के लिए कृषि विभाग ने रेट लिस्ट जारी कर दी हैं। खाद सीजन में होने वाली ओवररेटिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला कृषि अधिकारी ने एमआरपी से अधिक रुपये वसूलने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। खास बात है कि नई नियमावली के मुताबिक अब खाद विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने में पात्रता की शर्त के तौर पर कृषि विषय से इंटरमीडिएट या स्नातक होना अनिवार्य हैै। जबकि अधिकतर खाद लाइसेंसी अपहर्ताओं पर खरे नहीं उतरते।
ओवररेटिंग पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने खाद विक्रेताओं को कैैशमेमो देने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों को भी कहा गया हैै कि खाद खरीदने के साथ ही दुकानदार से कैशमेमो जरूर लें। यदि कोई दुकानदार कैशमेमो देने से इंकार करता है, तो इसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी के सीयूजी नंबर 9235629410 पर की जा सकती है। इसके अलावा एमआरपी से अधिक मूल्य मांगने पर किसान इसकी शिकायत अधिकारी से कर सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जारी रेट लिस्ट में अलग-अलग कंपनियों के एमआरपी में मामूली तौर पर भिन्नता जरूर हैै, लेकिन किसान को बोरी पर अंकित मूल्य ही खरीद करनी करनी है।
उर्वरक का नाम मूल्य
नीमकोटेड यूरिया 347.20
यूरिया 333.95
डीएपी 1190.00
पोटाश 800.00
एनपीके (14:35:14) 1214.00
एनपीके (10:26:26) 1148.00
एनपीके (20:20:13) 947.00
एनपीके (12:32:16) 1089.00
एनपीके (20:20:0) 863.00
एनपीके (15:15:15) 875.18
जिंकटेडेट एनपीके 1110.00
ग्रामीण इलाकों से अक्सर ओवररेटिंग की शिकायतें मिलती हैं। इस बार रेट लिस्ट जारी कर दी गई, जिससे अधिक मूल्य मांगने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकानदार की शिकायत किसान सीधे सीयूजी नंबर पर कर सकते हैैं।
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-अमर सिंह, जिला कृषि अधिकारी
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खरीफ सीजन में किसानों को खाद की निर्बाध आपूर्ति के लिए कृषि विभाग ने रेट लिस्ट जारी कर दी हैं। खाद सीजन में होने वाली ओवररेटिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला कृषि अधिकारी ने एमआरपी से अधिक रुपये वसूलने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। खास बात है कि नई नियमावली के मुताबिक अब खाद विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने में पात्रता की शर्त के तौर पर कृषि विषय से इंटरमीडिएट या स्नातक होना अनिवार्य हैै। जबकि अधिकतर खाद लाइसेंसी अपहर्ताओं पर खरे नहीं उतरते।
ओवररेटिंग पर लगाम लगाने के लिए कृषि विभाग ने खाद विक्रेताओं को कैैशमेमो देने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों को भी कहा गया हैै कि खाद खरीदने के साथ ही दुकानदार से कैशमेमो जरूर लें। यदि कोई दुकानदार कैशमेमो देने से इंकार करता है, तो इसकी शिकायत जिला कृषि अधिकारी के सीयूजी नंबर 9235629410 पर की जा सकती है। इसके अलावा एमआरपी से अधिक मूल्य मांगने पर किसान इसकी शिकायत अधिकारी से कर सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जारी रेट लिस्ट में अलग-अलग कंपनियों के एमआरपी में मामूली तौर पर भिन्नता जरूर हैै, लेकिन किसान को बोरी पर अंकित मूल्य ही खरीद करनी करनी है।
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उर्वरक का नाम मूल्य
नीमकोटेड यूरिया 347.20
यूरिया 333.95
डीएपी 1190.00
पोटाश 800.00
एनपीके (14:35:14) 1214.00
एनपीके (10:26:26) 1148.00
एनपीके (20:20:13) 947.00
एनपीके (12:32:16) 1089.00
एनपीके (20:20:0) 863.00
एनपीके (15:15:15) 875.18
जिंकटेडेट एनपीके 1110.00
ग्रामीण इलाकों से अक्सर ओवररेटिंग की शिकायतें मिलती हैं। इस बार रेट लिस्ट जारी कर दी गई, जिससे अधिक मूल्य मांगने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकानदार की शिकायत किसान सीधे सीयूजी नंबर पर कर सकते हैैं।
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-अमर सिंह, जिला कृषि अधिकारी