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Lakhimpur Kheri News: दो दुष्कर्म के दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा

Thu, 12 Feb 2026 11:16 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 12 Feb 2026 11:16 PM IST
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Two rape convicts sentenced to 10 years imprisonment each
लखीमपुर खीरी। शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के 16 साल पुराने मामले में एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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धौरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी अपनी आठ वर्षीय छोटी बहन के साथ 23 दिसंबर 2010 की शाम पांच बजे शौच के लिए गांव आबादी के बाहर गई थी। तभी वहां पर गांव के राममिलन और संतोष आ गगए। संतोष ने तमंचा लगाकर उसकी छोटी बहन को अगवा कर लिया, तो राममिलन पीड़ित किशोरी को अपने साथ गन्ने के खेत में खींच ले गया, जहां राममिलन ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
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इस मामले में धौरहरा पुलिस ने पीड़िता और परिजनों को थाने से भगा दिया था। इस मामले में पीड़िता की माता की अर्जी पर अदालत के आदेश पर 28 फरवरी वर्ष 2011 को थाना धौरहरा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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अदालत में सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने दोनों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल की गई जुर्माना की पूरी रकम पीड़िता को भुगतान कर दी जाए।
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