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Lakhimpur Kheri News: महेंद्र हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन करावास
Fri, 12 Jun 2026 11:13 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 12 Jun 2026 11:13 PM IST
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लखीमपुर खीरी। पसगवां थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी महेंद्र की गोली मारकर हत्या के मामले में मोहम्मदी के एडीजे दिनेश कुमार गौतम की अदालत ने नौ साल बाद फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने गुड्डू उर्फ गंगाराम और विजय प्रकाश उर्फ वीपी को आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
रतनपुर निवासी महेंद्र का गांव की एक महिला से संबंध था। 19 मई, 2017 की रात वह महिला के बुलावे पर उसके घर पहुंचा था। आरोप है कि वहां विजय प्रकाश उर्फ वीपी, गुड्डू, कपिल और विनोद ने उसे घेर लिया और मारपीट की।
विरोध करने पर गुड्डू उर्फ गंगाराम और विजय प्रकाश उर्फ वीपी ने फायरिंग कर महेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव के निस्तारण की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच महेंद्र के परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता गुड्डू, जंगीलाल, पवन बाजपेई, डॉ. रोहित पाठक, लालधारी सिंह भारती, कांस्टेबल आशीष वर्मा, डीएसपी प्रमोद कुमार और डॉ. दीपक कुमार समेत कई गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे दिनेश कुमार गौतम ने गुड्डू उर्फ गंगाराम और विजय प्रकाश उर्फ वीपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि वसूल किए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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रतनपुर निवासी महेंद्र का गांव की एक महिला से संबंध था। 19 मई, 2017 की रात वह महिला के बुलावे पर उसके घर पहुंचा था। आरोप है कि वहां विजय प्रकाश उर्फ वीपी, गुड्डू, कपिल और विनोद ने उसे घेर लिया और मारपीट की।
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विरोध करने पर गुड्डू उर्फ गंगाराम और विजय प्रकाश उर्फ वीपी ने फायरिंग कर महेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव के निस्तारण की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच महेंद्र के परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता गुड्डू, जंगीलाल, पवन बाजपेई, डॉ. रोहित पाठक, लालधारी सिंह भारती, कांस्टेबल आशीष वर्मा, डीएसपी प्रमोद कुमार और डॉ. दीपक कुमार समेत कई गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे दिनेश कुमार गौतम ने गुड्डू उर्फ गंगाराम और विजय प्रकाश उर्फ वीपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि वसूल किए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।