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तिकुनिया कांड : तत्कालीन सीओ के खिलाफ वारंट, वेतन रोकने के आदेश
Fri, 29 May 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 29 May 2026 11:18 PM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मामले में जिला जज अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीओ संजय नाथ तिवारी के पेश न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
जिला जज शिवकुमार सिंह ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने के साथ अगले आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस सुनवाई में सीओ संजय नाथ तिवारी को शेष जिरह पूरी कराने के लिए अदालत में उपस्थित होना था। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अरविंद त्रिपाठी और वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना मौजूद रहे, लेकिन संजय नाथ तिवारी अदालत में पेश नहीं हुए।
अदालत को बताया गया कि वह किसी बैठक में व्यस्त हैं। उनकी ओर से जिरह पूरी कराने के संबंध में एक पत्र भी भेजा गया। इस पर जिला जज शिवकुमार सिंह ने नाराजगी जताई।
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अदालत ने डीजीसी अरविंद त्रिपाठी को निर्देश दिया कि तीन जून की अगली सुनवाई पर संजय नाथ तिवारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया।
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जिला जज शिवकुमार सिंह ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने के साथ अगले आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही इस सुनवाई में सीओ संजय नाथ तिवारी को शेष जिरह पूरी कराने के लिए अदालत में उपस्थित होना था। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अरविंद त्रिपाठी और वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना मौजूद रहे, लेकिन संजय नाथ तिवारी अदालत में पेश नहीं हुए।
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अदालत को बताया गया कि वह किसी बैठक में व्यस्त हैं। उनकी ओर से जिरह पूरी कराने के संबंध में एक पत्र भी भेजा गया। इस पर जिला जज शिवकुमार सिंह ने नाराजगी जताई।
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अदालत ने डीजीसी अरविंद त्रिपाठी को निर्देश दिया कि तीन जून की अगली सुनवाई पर संजय नाथ तिवारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया।