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Lakhimpur Kheri News: देव हत्याकांड के तीन और आरोपी गिरफ्तार
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लखीमपुर खीरी। देव हत्याकांड के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। देव हत्याकांड में पुलिस अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है।
शहर के मोहल्ला अर्जुनपुरवा की सेठ कॉलोनी निवासी भरत सेठ का पुत्र देव सेठ (19) लखनऊ में रहकर बीबीए की पढ़ाई करता था। दो गुटों की आपसी रंजिश में 10 मार्च को मिश्राना पुलिस चौकी के पास सरेशाम हमलावरों ने गोली मारकर देव की हत्या कर दी थी। एक गोली दुकान के कर्मचारी के हाथ में लगी थी। बहुचर्चित हत्याकांड उस वक्त हुआ था, जब आईजी लखनऊ परिक्षेत्र प्रशांत कुमार शहर में थे। वह पैदल गश्त करने के बाद पुलिस लाइन में अफसरों के साथ बैठक ले रहे थे।
पुलिस ने मृतक के पिता भरत सेठ की तहरीर पर अनमोल पुरी बाला को नामजद कर कई अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। हत्याकांड में 12 से अधिक लोग शामिल थे। सभी हमलावर बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आए थे। तीसरे दिन पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी थाना पढुआ के गांव दरेरी निवासी अनमोल पुरी उर्फ बाला, सरवती देवी कॉलोनी निवासी शांतनु अवस्थी और थाना मितौली के गांव कैमीभूड़ निवासी उत्कर्ष सिंह को गिरफ्तार कर चालान भेजा था।
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पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मिले सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई अन्य हमलावरों की पहचान की थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने मंगलवार की रात कई संभावित स्थानों पर छापे मारे। गोला निवासी हार्दिक तिवारी, रामापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव पचकोरवा निवासी शिवम वर्मा और शहर निवासी प्रदीप को गिरफ्तार कर बुधवार को चालान कर दिया।
इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर छह पहुंच गई है। शहर कोतवाल हेमंत राय ने बताया कि घटना में शामिल अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान भेजा गया है। शेष प्रकाश में आए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं, जो संभावित स्थानों पर छापा मार रही हैं।
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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
देव हत्याकांड में जिला जज और उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। शहर निवासी समीप भल्ला ने जिला जज की अदालत में और पारस राज ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। मृतक देव सेठ के पिता भरत सेठ ने बताया - जिला जज ने समीप भल्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उधर, पारस राज के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थनापत्र को वापस ले लिया है।
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शहर के मोहल्ला अर्जुनपुरवा की सेठ कॉलोनी निवासी भरत सेठ का पुत्र देव सेठ (19) लखनऊ में रहकर बीबीए की पढ़ाई करता था। दो गुटों की आपसी रंजिश में 10 मार्च को मिश्राना पुलिस चौकी के पास सरेशाम हमलावरों ने गोली मारकर देव की हत्या कर दी थी। एक गोली दुकान के कर्मचारी के हाथ में लगी थी। बहुचर्चित हत्याकांड उस वक्त हुआ था, जब आईजी लखनऊ परिक्षेत्र प्रशांत कुमार शहर में थे। वह पैदल गश्त करने के बाद पुलिस लाइन में अफसरों के साथ बैठक ले रहे थे।
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पुलिस ने मृतक के पिता भरत सेठ की तहरीर पर अनमोल पुरी बाला को नामजद कर कई अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। हत्याकांड में 12 से अधिक लोग शामिल थे। सभी हमलावर बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आए थे। तीसरे दिन पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी थाना पढुआ के गांव दरेरी निवासी अनमोल पुरी उर्फ बाला, सरवती देवी कॉलोनी निवासी शांतनु अवस्थी और थाना मितौली के गांव कैमीभूड़ निवासी उत्कर्ष सिंह को गिरफ्तार कर चालान भेजा था।
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पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मिले सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई अन्य हमलावरों की पहचान की थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने मंगलवार की रात कई संभावित स्थानों पर छापे मारे। गोला निवासी हार्दिक तिवारी, रामापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव पचकोरवा निवासी शिवम वर्मा और शहर निवासी प्रदीप को गिरफ्तार कर बुधवार को चालान कर दिया।
इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर छह पहुंच गई है। शहर कोतवाल हेमंत राय ने बताया कि घटना में शामिल अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान भेजा गया है। शेष प्रकाश में आए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं, जो संभावित स्थानों पर छापा मार रही हैं।
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
देव हत्याकांड में जिला जज और उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। शहर निवासी समीप भल्ला ने जिला जज की अदालत में और पारस राज ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी। मृतक देव सेठ के पिता भरत सेठ ने बताया - जिला जज ने समीप भल्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उधर, पारस राज के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थनापत्र को वापस ले लिया है।