फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Three brothers sentenced to seven years in prison for kidnapping and raping a teenager

Lakhimpur Kheri News: किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म में तीन सगे भाइयों को सात-सात साल की कैद

Wed, 22 Jul 2026 11:09 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Three brothers sentenced to seven years in prison for kidnapping and raping a teenager
लखीमपुर खीरी। किशोरी को फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म के 19 साल पुराने मामले में बुधवार को एडीजे भूलेराम ने तीन सगे भाइयों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सुफियान पर 31 हजार और अन्य दो दोषियों पर 16-16 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वसूली गई जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ईसानगर क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 21 फरवरी, 2007 की शाम शौच के लिए गई थी। आरोप था कि भादईपुरवा निवासी तीन सगे भाई सूफियान, अजीज और अनीश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ रुद्रपुर सालिम ले गए और बालकराम के कमरे में रखा। बाद में दूसरे स्थान पर ले जाकर पांचवें साथी मुख्तियार के साथ मिलकर किशोरी से दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

परिजन किशोरी की तलाश करते रहे। इस बीच आरोपी उसे धमकाकर सिविल कोर्ट में शादी की लिखा-पढ़ी के लिए लाए। वहां वकीलों के हंगामे के बाद आरोपी किशोरी को छोड़कर भाग गए। बाद में किशोरी के भाई ने ईसानगर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके भाई के साथ डॉ. दीपा शर्मा, डॉ. वीके वर्मा, एसआई राज बहादुर और सुरेंद्र पाल सिंह ने बयान दर्ज कराए। अदालती कार्यवाही के बीच आरोपी मुख्तियार के भाग जाने पर कोर्ट ने उसकी फाइल अलग कर दी।

बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुफियान को दुष्कर्म और अनीश व नसीम को अपराध में सहयोग के लिए दोषी करार देकर तीनों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बालकराम मौर्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। सुफियान पर 31 हजार और अन्य दोनों दोषियों पर 16-16 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अदालत ने वसूली गई जुर्माना राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed