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Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया हिंसा में जख्मी हुए गवाह के बयान दर्ज, अगली सुनवाई 18 को
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले में बुधवार को अदालत में गवाह मेजर सिंह के बयान दर्ज किए गए। गवाह कर्मजीत सिंह की मुख्य परीक्षा के बाद उससे जिरह चल रही है, लेकिन अदालती समय समाप्त होने के कारण शेष जिरह के लिए एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए डीजीसी फौजदारी और वादी के विशेष अधिवक्ता ने तिकुनिया हिंसा में घायल हुए गवाह मेजर सिंह को बुधवार को अदालत में पेश किया। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सवाल-जवाब किए।
मेजर सिंह के बयान होने के बाद अभियोजन की ओर से तिकुनिया थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी करमजीत सिंह के बयान दर्ज किए गए। इससे बचाव पक्ष के वकीलों की जिरह अदालती समय समाप्त होने के कारण पूरी नहीं हो सकी।
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सभी 12 सह अभियुक्तों को मिली जमानत
लखीमपुर। तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू को सुप्रीम कोर्ट से स्थायी जमानत मिलने की बात कहते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत पर चल रहे शेष सभी 12 सह अभियुक्तों की भी जमानत मंजूर कर दी है। लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने नियमित जमानत का आदेश जारी किया है। बुधवार को एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह की अदालत में भी पक्षकारों ने मौखिक जानकारी दी। जिनको जमानत मिली है, उनमें नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडेय, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल, शिशुपाल शामिल हैं। संवाद
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अभियोजन पक्ष रखते हुए डीजीसी फौजदारी और वादी के विशेष अधिवक्ता ने तिकुनिया हिंसा में घायल हुए गवाह मेजर सिंह को बुधवार को अदालत में पेश किया। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सवाल-जवाब किए।
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मेजर सिंह के बयान होने के बाद अभियोजन की ओर से तिकुनिया थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी करमजीत सिंह के बयान दर्ज किए गए। इससे बचाव पक्ष के वकीलों की जिरह अदालती समय समाप्त होने के कारण पूरी नहीं हो सकी।
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सभी 12 सह अभियुक्तों को मिली जमानत
लखीमपुर। तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू को सुप्रीम कोर्ट से स्थायी जमानत मिलने की बात कहते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत पर चल रहे शेष सभी 12 सह अभियुक्तों की भी जमानत मंजूर कर दी है। लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने नियमित जमानत का आदेश जारी किया है। बुधवार को एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह की अदालत में भी पक्षकारों ने मौखिक जानकारी दी। जिनको जमानत मिली है, उनमें नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडेय, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल, शिशुपाल शामिल हैं। संवाद