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Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्मी को सात वर्ष की कैद, जुर्माना भी

Sat, 12 Aug 2023 12:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 12:00 AM IST
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Seven years imprisonment to the rapist, fine also
लखीमपुर खीरी। स्कूल से लौट रही छात्रा को ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे अनिल कुमार राणा ने दुष्कर्मी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22,000 का जुर्माना लगाया है। बीस हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को दिए जाएंगे।
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एडीजीसी संजय सिंह ने बताया 10 सितंबर 2015 की शाम को स्कूल से घर लौट रही कक्षा छह की छात्रा को खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम जगसर निवासी आसाराम ले गया था। किशोरी के पिता ने आसाराम सहित चार को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी को पुलिस ने 10 जून 2018 को गर्भवती हालत में बरामद किया था। पीड़िता किशोरी ने अपने बयान ने आसाराम के संपर्क से गर्भवती होने की बात कही थी। अदालत की सुनवाई के दौरान गवाही सुनने के बाद एडीजे अनिल राणा ने आशाराम को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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