फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Seven years imprisonment to the accused of attacking a labourer

Lakhimpur Kheri News: श्रमिक पर हमले के दोषी को सात साल की कैद

Sat, 06 Sep 2025 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 06 Sep 2025 11:17 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to the accused of attacking a labourer
लखीमपुर। धौरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम समरदा बदाल दार्जिनपुरवा में श्रमिक पर जानलेवा हमले के बारह साल पुराने मामले में एडीजे मनोज सिंह ने हमलावर को सात साल के कठोर कारावास की सजा दी है। उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गांव निवासी कपिल कुमार 30 जुलाई, 2013 की सुबह छह बजे सड़क पटान का कार्य कर रहा था, तभी गांव के ही सज्जन कुमार ने 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी। इसके बाद वह धमकी देते हुए भाग गया। लंबे इलाज के बाद कपिल की जान बच सकी थी। हालांकि, घायल कपिल कुमार के परिवार वालों ने सज्जन कुमार के साथ ही उसके पिता हरिकिशन को भी नामजद किया था, लेकिन पुलिस ने 18 अगस्त 2013 को सज्जन कुमार को ही तमंचे के साथ बसंतापुर खरवाहिया मोड़ से गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

अदालत की सुनवाई में केवल सज्जन कुमार के द्वारा फायर करने की बात साबित हुई थी। इस पर न्यायाधीश मनोज सिंह ने सज्जन कुमार को जानलेवा हमले में दोषी पाया। उसे सात साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण हरिकिशन को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माना में से दस हजार रुपये की रकम बतौर मुआवजा पीड़ित कपिल को अदा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed