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Lakhimpur Kheri News: डकैती डालने वाले छह बदमाशों को सात-सात साल की कैद
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लखीमपुर खीरी। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में ग्रामीण के घर में परिजनों को बंधक बनाकर डकैती के 17 साल पुराने मामले में एडीजे प्रतिभा नारायण ने छह बदमाशों को दोषी ठहराया है। सभी को सात-साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिकटिहा में ग्रामीण शिव दयाल शुक्ल के घर 18/19 मई 2007 की रात को करीब पौने बारह बजे आठ दस बदमाश घुस गए थे। गृह स्वामी शिवदयाल के हाथ पीछे से बांद दिए थे। उनकी पत्नी रामकली, बेटे हिमांशु और कैलाश चंद्र को लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया था। इसके बाद बदमाशों ने घर में डकैती डाली थी।
इसी बीच उधर से गुजर रही नीली बत्ती के सरकारी अधिकारी की गाड़ी और ग्रामीणों के ललकारने पर बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए थे। इस मामले में 19 मई 2007 को फूलबेहड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद मुठभेड़ में शाहजहांपुर के शेर मोहम्मद, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के सिसौरा निकुमपुर निवासी अर्जुन उर्फ बड़के यादव, राम प्रताप शुक्ला और करण यादव उर्फ विपुर तथा मोहम्मदी निवासी बहादुर काछी और मोहम्मदी थाना क्षेत्र के ही परवस्त्रनगर निवासी राम रतन यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
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बहादुर काछी और शेर मोहम्मद के पास नाजायज बंदूक भी बरामद हुई थी। 17 साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे प्रतिभा नारायण ने सभी छह बदमाशों को सात-सात साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिकटिहा में ग्रामीण शिव दयाल शुक्ल के घर 18/19 मई 2007 की रात को करीब पौने बारह बजे आठ दस बदमाश घुस गए थे। गृह स्वामी शिवदयाल के हाथ पीछे से बांद दिए थे। उनकी पत्नी रामकली, बेटे हिमांशु और कैलाश चंद्र को लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया था। इसके बाद बदमाशों ने घर में डकैती डाली थी।
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इसी बीच उधर से गुजर रही नीली बत्ती के सरकारी अधिकारी की गाड़ी और ग्रामीणों के ललकारने पर बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए थे। इस मामले में 19 मई 2007 को फूलबेहड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद मुठभेड़ में शाहजहांपुर के शेर मोहम्मद, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के सिसौरा निकुमपुर निवासी अर्जुन उर्फ बड़के यादव, राम प्रताप शुक्ला और करण यादव उर्फ विपुर तथा मोहम्मदी निवासी बहादुर काछी और मोहम्मदी थाना क्षेत्र के ही परवस्त्रनगर निवासी राम रतन यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
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बहादुर काछी और शेर मोहम्मद के पास नाजायज बंदूक भी बरामद हुई थी। 17 साल तक चली अदालती सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे प्रतिभा नारायण ने सभी छह बदमाशों को सात-सात साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।