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Lakhimpur Kheri News: नगर पालिका परिषद के दो अफसरों को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस

Mon, 13 Oct 2025 11:10 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 13 Oct 2025 11:10 PM IST
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Secretariat notice from High Court to two shareholders of Nagar Palika Parishad
लखीमपुर खीरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मेला मैदान की भूमि विवाद से जुड़ा है।
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न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने अधिकारियों से सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। सेठ गया प्रसाद ट्रस्ट के सर्वराकार विपुल सेठ व अन्य की ओर से इरा श्रीवास्तव व दो अन्य को पक्षकार बनाते हुए यह केस दायर किया गया था। इस पर सुनवाई के बाद नौ अक्तूबर को अवमानना नोटिस जारी किया गया। हालांकि इसमें दोनों अधिकारियों के नाम का उल्लेख नहीं है। सोशल मीडिया पर यह नोटिस वायरल हो रहा है।
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नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें फिलहाल उन्हें नोटिस की कोई जानकारी नहीं है। बोलीं, जिस मामले की चर्चा हो रही है, वह मेला मैदान की जमीन संबंधी विवाद का है। इस मामले में निर्णय पहले ही आ चुका है। कोर्ट ने कहा था कि नगर पालिका और विपुल सेठ अपनी-अपनी एलाॅट जमीनों पर आयोजन आदि कर सकते हैं। संवाद
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