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सिर्फ एक वाहन से कर सकेंगे चुनाव प्रचार
लखीमपुर खीरी।
Updated Tue, 29 Sep 2015 11:07 PM IST
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जिला और क्षेत्र पंचायत के सदस्य पद पर होने वाले चुनाव में प्रचार के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने दोनों पदों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक वाहन की मंजूरी दी है। इन प्रत्याशियों को प्रतीक चिह्न के आवंटन यानि तीन अक्तूबर के बाद वाहन से चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाएगी। वहीं आयोग ने ग्राम प्रधान पद और ग्राम पंचायत सदस्य पर होने वाले चुनाव के प्रचार के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिया है। आयोग ने इन दोनों पदों के चुनाव प्रचार के लिए वाहन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।
निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए निर्देशों का हवाला देते हुए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि चूंकि प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है। इसलिए दोनों पदों के प्रत्याशी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि प्रधान पद के वह प्रत्याशी जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें एक वाहन से चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिल सकती है। मतदान दिवस के दिन मतदान स्थल पर जाने के लिए भी वाहन अधिकृत होगा। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए एक वाहन से चुनाव प्रचार की स्वीकृत मिलेगी, लेकिन उन्हें नियुक्त पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करना पड़ेगा। ताकि चेकिंग के समय उम्मीदवार के वाहन का सत्यापन किया जा सके। यह भी शर्त है कि वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम और वार्ड संख्या मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी जरूरी होगी।
चतुर्थ चरण के लिए भी प्रेक्षक नियुक्त
लखीमपुर खीरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में चतुर्थ चरण (29 अक्तूबर) के चुनाव और मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक के रूप में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अपर निदेशक राम नारायण सिंह यादव को नियुक्त कर दिया है। प्रेक्षक चतुर्थ चरण में होने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और मतदान स्थलों का निरीक्षण कर जानकारी हासिल करेंगे। मतगणना के बाद समस्त निर्वाचन सामग्री स्ट्रांग रूम में रखवाने के बाद ही प्रेक्षक जिला छोड़ेंगे। बता दें कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है।
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निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए निर्देशों का हवाला देते हुए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि चूंकि प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है। इसलिए दोनों पदों के प्रत्याशी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि प्रधान पद के वह प्रत्याशी जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें एक वाहन से चुनाव प्रचार करने की अनुमति मिल सकती है। मतदान दिवस के दिन मतदान स्थल पर जाने के लिए भी वाहन अधिकृत होगा। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए एक वाहन से चुनाव प्रचार की स्वीकृत मिलेगी, लेकिन उन्हें नियुक्त पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करना पड़ेगा। ताकि चेकिंग के समय उम्मीदवार के वाहन का सत्यापन किया जा सके। यह भी शर्त है कि वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम और वार्ड संख्या मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी जरूरी होगी।
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चतुर्थ चरण के लिए भी प्रेक्षक नियुक्त
लखीमपुर खीरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में चतुर्थ चरण (29 अक्तूबर) के चुनाव और मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रेक्षक के रूप में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अपर निदेशक राम नारायण सिंह यादव को नियुक्त कर दिया है। प्रेक्षक चतुर्थ चरण में होने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और मतदान स्थलों का निरीक्षण कर जानकारी हासिल करेंगे। मतगणना के बाद समस्त निर्वाचन सामग्री स्ट्रांग रूम में रखवाने के बाद ही प्रेक्षक जिला छोड़ेंगे। बता दें कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है।
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