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Lakhimpur Kheri News: गांजा रखने के दोषी को एक साल की कैद, पांच हजार जुर्माना
Wed, 15 Jul 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 15 Jul 2026 01:21 AM IST
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लखीमपुर खीरी। वर्ष 2022 में गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को एडीजे अशोक दुबे की अदालत ने एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पलिया कस्बे के मोहल्ला महिगिरान निवासी समीर को पुलिस ने 1.400 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को अदालत में समीर ने जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट सही है। वह पहले ही काफी समय जेल में रह चुका है, इसलिए उसके साथ नरमी बरती जाए। इस पर अदालत ने उसे एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पलिया कस्बे के मोहल्ला महिगिरान निवासी समीर को पुलिस ने 1.400 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को अदालत में समीर ने जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट सही है। वह पहले ही काफी समय जेल में रह चुका है, इसलिए उसके साथ नरमी बरती जाए। इस पर अदालत ने उसे एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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