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Lakhimpur Kheri News: पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले को तीन साल कैद की सजा

Tue, 25 Nov 2025 11:10 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 25 Nov 2025 11:10 PM IST
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Man who attacked police with intent to kill gets three years' imprisonmentMan who attacked police with intent to kill gets three years' imprisonment
लखीमपुर खीरी। पुलिस टीम पर फायर करते हुए जानलेवा हमला करने के 21 साल पुराने मामले में एडीजे मनोज कुमार सिंह ने हमलावर को तीन साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 10 अगस्त 2004 की रात को थाना धौरहरा की पुलिस टीम के गश्त करने के दौरान घुरघुटा बुजुर्ग निवासी राममूर्ति और धौरहरा कस्बे के मनिहार वार्ड निवासी मोहम्मद रजी ने दरोगा बलराम यादव पर फायर करते हुए जानलेवा हमला किया था।
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हालांकि पुलिस टीम को चोट नहीं आई थी, लेकिन पुलिस पर हमला करने की शिकायत करते हुए दरोगा बलराम यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस ने 10 दिन में ही जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन मुकदमा सुनवाई के दौरान ही मोहम्मद रजी एक जुलाई 2024 से फरार हो गया था, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए।
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बार बार वारंट के बाद भी वह हाजिर नहीं हुआ तो उसकी कुर्की के आदेश जारी किया गया था और पुलिस को स्थाई वारंट भी दिए गए थे। सुनवाई के दौरान ही पुलिस ने गिरफ्तार कर रजी को जेल भेज दिया था, जबकि राममूर्ति की मौत हो चुकी है। मंगलवार को अदालत में मोहम्मद रजी को तीन साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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