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Lakhimpur Kheri News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

Wed, 20 May 2026 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 20 May 2026 12:46 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
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लखीमपुर खीरी। नाबालिग को धमकाकर दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के मामले में एडीजे विष्णुदेव सिंह ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि शारदानगर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी से ग्राम झाला ओदारा निवासी राजेश चौहान ने अक्तूबर, 2023 में खेत से लौटते हुए चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया था। उसे जान से मार डालने की धमकी देते हुए चला गया था। भयभीत किशोरी की चुप्पी ने आरोपी का हौसला बढ़ा दिया।
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वह आए दिन किशोरी को धमकाकर अपनी करतूत अंजाम देता था। सात महीने बीत गए और किशोरी के घर वालों को उस समय जानकारी हुई, जब दूसरी दिक्कतों की दवाइयां लेने डाॅक्टर के पास गए तो जांच में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई।
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पूछताछ में किशोरी ने राजेश की पूरी करतूत बताई। 21 मई, 2024 को पीड़िता किशोरी के पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। तफ्तीश के दौरान ही पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। हालांकि अपरिपक्व होने के कारण एक महीने के भीतर ही उसका निधन हो गया, लेकिन शारदानगर पुलिस ने उसके डीएनए प्रोफाइल से जब दोषी के डीएनए प्रोफाइल के नमूने फोरेंसिक लैब भेजे तो मेडिकल टीम ने भी इस अत्याचार की पुष्टि की।

मंगलवार को एडीजे विष्णुदेव सिंह ने आरोपी राजेश चौहान को दोषी पाते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि वसूल किए गए जुर्माना की पूरी रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में अदा की जाएगी। पीड़िता के कल्याण और बेहतर भविष्य के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रतिकर सहायता दिलाने के लिए जिला मजिस्टट्रेट को फैसले की प्रति भेजते हुए निर्देशित किया है।
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