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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 23 Jan 2025 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: बरेली ब्यूरो Updated Thu, 23 Jan 2025 12:51 AM IST
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Man convicted of raping a minor sentenced to 20 years imprisonment
शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पिता ने रोजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जनवरी 2021 को शकील उर्फ रसबू उसकी 17 वर्ष की बेटी को घर से ले गया था। उसकी बेटी घर में रखे जेवर भी ले गई थी। पुत्री को काफी तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चला था।
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पुलिस ने शकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर शकील को दोषी पाया। उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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