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Lakhimpur Kheri News: दोहरे हत्याकांड में चार भाइयाें और उनकी मां को उम्रकैद
Sat, 18 Oct 2025 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 18 Oct 2025 01:15 AM IST
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लखीमपुर। ग्राम कुईयाडीह में रंजिशन साढ़े चार साल पुराने दोहरे हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह ने चार सगे भाइयों और उनकी मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कुईयाडीह निवासी मथुरा प्रसाद 16 मई 2021 को परिवार के साथ ही घर के बाहर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही अरविंद, सचिन, रोहित और संदीप ने अपनी माता निर्मला के साथ मिलकर धावा बोल दिया। लाठी-डंडे व लोहे की राॅड तथा घातक हथियारों से मारकर मथुरा प्रसाद को बुरी तरह घायल कर दिया। उनके चचेरे भाई विमल और महेश बचाने आए तो उन्हें भी मरणासन्न कर दिया और एलानिया धमकियां देकर चले गए।
इलाज के दौरान दूसरे दिन विमल ने तो तीसरे दिन महेश ने दम तोड दिया था। अदालती सुनवाई के दौरान विनीत, मथुरा प्रसाद, कुलदीप, आदित्य, ममता देवी, डाॅ. पुरुषोत्तम वर्मा, डाॅ. दानिश अकरम, कांस्टेबल मोहर्रिर अरविंद कुमार, संजीव, सुजीत, डाॅ. शंकर दयाल, एसआई प्रमोद कुमार, अजय शर्मा, वरुण वर्मा और डाॅक्टर ललित कटियार की गवाही दर्ज हुई।
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सुनवाई के बाद एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह ने फैसला सुनाते हुए अरविंद, सचिन, रोहित व संदीप और निर्मला देवी को दोहरे हत्याकांड मामले में दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कुईयाडीह निवासी मथुरा प्रसाद 16 मई 2021 को परिवार के साथ ही घर के बाहर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही अरविंद, सचिन, रोहित और संदीप ने अपनी माता निर्मला के साथ मिलकर धावा बोल दिया। लाठी-डंडे व लोहे की राॅड तथा घातक हथियारों से मारकर मथुरा प्रसाद को बुरी तरह घायल कर दिया। उनके चचेरे भाई विमल और महेश बचाने आए तो उन्हें भी मरणासन्न कर दिया और एलानिया धमकियां देकर चले गए।
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इलाज के दौरान दूसरे दिन विमल ने तो तीसरे दिन महेश ने दम तोड दिया था। अदालती सुनवाई के दौरान विनीत, मथुरा प्रसाद, कुलदीप, आदित्य, ममता देवी, डाॅ. पुरुषोत्तम वर्मा, डाॅ. दानिश अकरम, कांस्टेबल मोहर्रिर अरविंद कुमार, संजीव, सुजीत, डाॅ. शंकर दयाल, एसआई प्रमोद कुमार, अजय शर्मा, वरुण वर्मा और डाॅक्टर ललित कटियार की गवाही दर्ज हुई।
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सुनवाई के बाद एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह ने फैसला सुनाते हुए अरविंद, सचिन, रोहित व संदीप और निर्मला देवी को दोहरे हत्याकांड मामले में दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।