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खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए कमर कसी
लखीमपुर खीरी।
Updated Mon, 04 Jan 2016 05:32 PM IST
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के लागू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इसके तहत अनंतिम सूची तैयार हो चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इनके प्रदर्शन की तैयारी है। 10 जनवरी तक इनका प्रदर्शन कर दिया जाएगा। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका निस्तारण करने के बाद 30 जनवरी तक अंतिम सूची तैयार की जाएगी। फरवरी में सूची के आधार पर खाद्यान्न के आवंटन की मांग की जाएगी। मार्च के अंत तक कोटेदारों को उठान कराने के बाद आगामी पांच मार्च से खाद्य सुरक्षा के तहत वितरण शुरू करा दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 79 फीसदी के सापेक्ष अब तक 67 फीसदी तथा शहरी क्षेत्र में 64 फीसदी के सापेक्ष 56 फीसदी पात्र गृहस्थियों का चयन कर लिया गया है। यह अनंतिम सूची पब्लिक डोमेन पर डाल दी गई है। इसे विभागीय वेबसाइट एफसीएस.यूपी.एनआईसी.इन पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि छह जनवरी तक ये सूची सभी खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सूचियों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। 10 से 30 जनवरी तक सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा।
डीएसओ ने बताया कि अंतिम सूची तैयार होने के बाद पूर्ति विभाग सूची के मुताबिक खाद्यान्न के आबंटन की मांग करेगा। खाद्यान्न का उठान भी कोटेदारों को माह मार्च में करा दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। पांच अप्रैल से इसके तहत आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता (ग्रामीण क्षेत्र)
आयकर दाता न हो, परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर न हो, परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो, परिवार की आय दो लाख से अधिक न हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता (शहरी क्षेत्र)
आयकर दाता न हो, परिवार में चार पहिया वाहन, एसी या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर न हो, परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ़्लेट न हो, परिवार की आय तीन लाख से अधिक न हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों, परिवार के पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान न हो।
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जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 79 फीसदी के सापेक्ष अब तक 67 फीसदी तथा शहरी क्षेत्र में 64 फीसदी के सापेक्ष 56 फीसदी पात्र गृहस्थियों का चयन कर लिया गया है। यह अनंतिम सूची पब्लिक डोमेन पर डाल दी गई है। इसे विभागीय वेबसाइट एफसीएस.यूपी.एनआईसी.इन पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि छह जनवरी तक ये सूची सभी खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सूचियों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। 10 से 30 जनवरी तक सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा।
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डीएसओ ने बताया कि अंतिम सूची तैयार होने के बाद पूर्ति विभाग सूची के मुताबिक खाद्यान्न के आबंटन की मांग करेगा। खाद्यान्न का उठान भी कोटेदारों को माह मार्च में करा दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। पांच अप्रैल से इसके तहत आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता (ग्रामीण क्षेत्र)
आयकर दाता न हो, परिवार में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर न हो, परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो, परिवार की आय दो लाख से अधिक न हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता (शहरी क्षेत्र)
आयकर दाता न हो, परिवार में चार पहिया वाहन, एसी या पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर न हो, परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ़्लेट न हो, परिवार की आय तीन लाख से अधिक न हो, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हों, परिवार के पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान न हो।