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Lakhimpur Kheri News: छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद, 12 हजार रुपये का जुर्माना
Fri, 27 Feb 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 27 Feb 2026 01:04 AM IST
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बदायूं। किशोरी से चार साल पुराने छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गर्ग ने आरोपी हिमांशु को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
कुंवरगांव थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 8 अगस्त 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी और 13 वर्षीय बेटी घर के बरामदे में सो रही थीं। रात करीब 12:30 बजे बेटी मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाने कमरे में गई, तभी हिमांशु घर में घुस आया और उसे पकड़ लिया। आरोपी ने उसका मुंह बंद कर करीब 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया।
किशोरी के शोर मचाने पर परिजन मौके की ओर दौड़े तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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कुंवरगांव थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 8 अगस्त 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी और 13 वर्षीय बेटी घर के बरामदे में सो रही थीं। रात करीब 12:30 बजे बेटी मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाने कमरे में गई, तभी हिमांशु घर में घुस आया और उसे पकड़ लिया। आरोपी ने उसका मुंह बंद कर करीब 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया।
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किशोरी के शोर मचाने पर परिजन मौके की ओर दौड़े तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।