फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Htyabhiyukt life imprisonment, a fine

हत्याभियुक्त को उम्रकैद, जुर्माना भी

Fri, 16 Dec 2016 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी। Updated Fri, 16 Dec 2016 11:18 PM IST
विज्ञापन
Htyabhiyukt life imprisonment, a fine
जेल में भिड़े कैदी - फोटो : Demo Pic
- बकायेदारी के विवाद में ग्रामीण को मारा था चाकू
विज्ञापन

- कई बार हुई थी कहासुनी, पंचायत में हुई थी सुलह

बकायेदारी के विवाद में ग्रामीण युवक को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने हत्याभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने हत्याभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि थाना खीरी के ग्राम भनवापुर मजरा बसैगापुर निवासी अंगद लोनिया ने उल्ल नदी के कुछ क्षेत्र में मछली पकड़ने का ठेका लिया था। इस ठेके में गांव का ही मोलहे कहार भी साझेदार था। मोलहे के साथ उसका दामाद किच्छा उधमसिंह नगर निवासी राकेश भी हाथ बंटाने लगा। इसी बीच अंगद से राकेश का व्यवहार अच्छा हो गया और दोनों के बीच रुपयों के लेनदेन होने लगा। धीरे-धीरे राकेश पर जब उधारी की बकाया रकम ज्यादा हो गई तो उससे अंगद की कई बार कहासुनी भी हुई थी, लेकिन गांव के लोगों ने पंचायत में सुलह करा दी थी। आरोप है कि राकेश इसी बात को बेइज्जती मानकर अंगद से बदला लेने की तलाश करने लगा 16 जून 2010 की दोपहर अंगद लोनिया को लेकर राकेश बसैगापुर जाने लिए चल दिया। खबर लगते ही अंगद की पत्नी नंदरानी अपने बेटे अट्टू को साथ लेकर पति को बुलाने के लिए पीछे-पीछे चल दी। आरोप है कि जैसे ही रामलखन के खेत के पास पहुंचे तभी राकेश ने चाकू से अंगद लोनिया पर ताबड़तोड़ हमला कर मरणासन्न दिया। पत्नी नंदरानी और पुत्र अट्टू ने ललकारते हुए पीछा किया तो हत्याभियुक्त भाग निकला। परिजन और ग्रामीण अंगद को इलाज के लिए जिला मुख्यालय लाने की तैयारी करने लगे तभी उसने दम तोड़ दिया। तत्कालीन एसओ नितिन कसाना ने अगले दिन ही मानव रक्त लगे चाकू के साथ राकेश को गिरफ्तार कर लिया। अदालती सुनवाई के दौरान नंदरानी, अट्टू, शिवशंकर पटेल, रामविलास, डा.अखिलेश खरे की गवाही पेश हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद राकेश को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed