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अलग-अलग मामलों में पांच लोगों को सजा

Wed, 16 Dec 2015 07:33 PM IST
मोहम्मदी।
मोहम्मदी। Updated Wed, 16 Dec 2015 07:33 PM IST
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Five men convicted in separate cases
न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अलग अलग दो मामलों में पांच लोगों को सजा सुनाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी पीके वर्मा ने मोहम्मदी थाने के ग्राम नकेड़ा निवासी घंटन उर्फ सुनील कुमार को डेढ़ वर्ष के साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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मामला 26 जनवरी 2001 का है जब अभियुक्त ने टेंपो से गांव के कमलेश के पांच वर्षीय पुत्र अभिषेक को उसके घर के सामने कुचल दिया था जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। बहरहाल 14 साल बाद न्याय मिलने से वादी खुश है।
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उधर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने थाना पसगवां के कंजा निवासी रामप्रताप, जितेंद्र कुमार, श्रीमती ऊषा और विद्या को धारा 323 के अंतर्गत 6-6 माह की सजा सुनाते हुए 500- 500 रुपये का जुर्माना डाला, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 18 सितंबर 2005 का है जब नल पर पानी भरने को लेकर वादी दृगपाल और उसकी मां कमला देवी को अभियुक्तों ने मारा पीटा था। सरकार की ओर से पैरवी अखिलेश गौतम ने की।
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