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एसिड डालकर हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/ लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 14 Apr 2017 11:22 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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एसिड डालकर हत्या करने वाले को उम्रकैद
-दुराचार में नाकाम होने पर डाल दिया था विवाहिता पर तेजाब
दुराचार में नाकाम रहने पर तेजाब डालकर महिला की हत्या करने के मामले में एडीजे एफटीसी नीलू मोघा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एसिड अटैक से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने हत्यारे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता निर्मल चौधरी ने बताया कि खीरी के गांव ठकुरनपुरवा सिरैंचा निवासी राजेश बृजवासी की गांव की ही एक विवाहिता पर बुरी नीयत थी। आए दिन वह उसके साथ छेड़छाड़ और गलत हरकतें करता था। आरोप है कि 4 जून 2003 की रात को जब महिला अपने परिवार के साथ छत पर सोई हुई थी, तभी राजेश बृजवासी ने उससे दुराचार का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला और पास ही सो रहे बच्चों पर तेजाब डाल दिया। हमले में महिला के साथ ही उसके परिवारीजन भी झुलस गए। बाद में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी।
एडीजीसी निर्मल चौधरी ने मंगूलाल, गुड्डू, डॉ. अजय कुमार, डॉ. अमित सिंह और एसआई बलवीर सिंह, बाबूराम राजवंशी और शालू की गवाही पेश की तो आरोपी की ओर से गरीबी की दुहाई देते हुए वकील की मांग की गई। तब कोर्ट ने राजेश को सरकारी खर्च पर एक न्यायमित्र उपलब्ध कराया और बचाव का मौका दिया। बाद में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राजेश बृजवासी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की रकम में से आधी धनराशि पीड़िता के परिजनों को दी जाएगी।
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-दुराचार में नाकाम होने पर डाल दिया था विवाहिता पर तेजाब
दुराचार में नाकाम रहने पर तेजाब डालकर महिला की हत्या करने के मामले में एडीजे एफटीसी नीलू मोघा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एसिड अटैक से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने हत्यारे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता निर्मल चौधरी ने बताया कि खीरी के गांव ठकुरनपुरवा सिरैंचा निवासी राजेश बृजवासी की गांव की ही एक विवाहिता पर बुरी नीयत थी। आए दिन वह उसके साथ छेड़छाड़ और गलत हरकतें करता था। आरोप है कि 4 जून 2003 की रात को जब महिला अपने परिवार के साथ छत पर सोई हुई थी, तभी राजेश बृजवासी ने उससे दुराचार का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने महिला और पास ही सो रहे बच्चों पर तेजाब डाल दिया। हमले में महिला के साथ ही उसके परिवारीजन भी झुलस गए। बाद में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी।
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एडीजीसी निर्मल चौधरी ने मंगूलाल, गुड्डू, डॉ. अजय कुमार, डॉ. अमित सिंह और एसआई बलवीर सिंह, बाबूराम राजवंशी और शालू की गवाही पेश की तो आरोपी की ओर से गरीबी की दुहाई देते हुए वकील की मांग की गई। तब कोर्ट ने राजेश को सरकारी खर्च पर एक न्यायमित्र उपलब्ध कराया और बचाव का मौका दिया। बाद में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राजेश बृजवासी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की रकम में से आधी धनराशि पीड़िता के परिजनों को दी जाएगी।
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