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दुष्कर्म के प्रयास में 5 साल की कैद, जुर्माना भी

Fri, 15 Jan 2021 12:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jan 2021 12:09 AM IST
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लखीमपुर खीरी। सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में एडीजे विकास श्रीवास्तव ने आरोपी को पांच साल की कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमा रमन सैनी ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता 26/27 फरवरी 2012 की रात को अपनी मौसी तथा बहन बहनोई के साथ सो रही थी तभी रात को वह लघु शंका के लिए उठी तो वहां पहले से पड़ोसी कैलाश बैठा था। जिसने उसे पकड़ लिया और तमंचा दिखाते हुए जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। पीड़ित के चिल्लाने पर गांव के तमाम लोग आ गए। तब कैलाश तमंचे से फायर करते हुए मौके से भाग गया। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता के मरने के बाद उसकी मां ने कैलाश से दूसरी शादी कर ली थी। अदालती सुनवाई के दौरान पीड़िता के साथ ही डॉक्टर वीके वर्मा, रामचंदर, डॉक्टर मीरा वर्मा और एसआई लीलाधर गौर ने अदालत में घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त कैलाश धोबी को दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। संवाद
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