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बैंक मैनेजर को नोटिस, वाहन अधिकरण ने किया तलब

Sat, 07 Nov 2020 12:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2020 12:42 AM IST
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लखीमपुर खीरी। मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामलों की मुआवजा रकम को अदालती आदेश के बावजूद नए खाते में न भेजने पर जिला मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने नाराजगी जाहिर की है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार झा ने एसबीआई मुख्य शाखा लखीमपुर के मैनेजर को नौ नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अधिकरण में तलब किया है। साथ ही अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
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सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की अर्जी पर सुनवाई करते जिला अदालतों ने दोषी बीमा कंपनियों से मुआवजा रकम पीड़ितों को देने के लिए जमा कराई थी। इसी बीच हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों की सुनवाई के जिला मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण बना दिया। जब पीड़ितों ने अधिकरण के समक्ष अपनी मुआवजा राशि को पाने को अर्जी दी तो अधिकरण ने जिला अदालत द्वारा मोटर दुर्घटना खाते में जमा कराई गई रकम को अधिकरण के खाते में भेजने के लिए एसबीआई मुख्य शाखा को आदेशित किया। इसके बावजूद बैंक ने मोटर दुर्घटना अधिकरण के खाते में रकम नहीं भेजी। अधिकरण की लिखापढ़ी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार झा ने शाखा प्रबंधक को नोटिस देते हुए नौ नवंबर को अधिकरण में हाजिर होने का आदेश दिया है साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पीड़ितों की मुआवजा की रकम अंतरित नहीं की गई तो 409 आईपीसी में बैंक मैनेजर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। संवाद
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