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जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयों को सात साल की कैद

Sat, 24 Oct 2020 01:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2020 01:26 AM IST
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लखीमपुर खीरी। पुरानी रंजिश के चलते ग्रामीण पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे हरि प्रसाद ने आरोपी तीन सगे भाइयों पर दोष साबित होने के बाद शुक्रवार को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश कुमार मिश्र ने बताया कि 10 फरवरी 2012 को दिन में करीब 12 बजे मितौली थाना क्षेत्र के ग्राम भदहा निवासी संजय मजदूरी करने दिल्ली जा रहा था, जिसे शहर तक छोड़ने परिवार का ही राकेश साइकिल पर बिठाकर जा रहा था। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही शिवकुमार, अवधेश और मलिखे उर्फ मलिखान ने तलवार, बगौड़ी व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे संजय को सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आईं थी। पुलिस ने मामला हल्का करते हुए जानलेवा हमले को तोड़ मरोड़ कर एनसीआर में दर्ज किया। चिकित्सीय जांच में भी धारदार हथियारों से चोट पहुंचाने और सर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई थी। अदालत की सुनवाई के दौरान डॉ. वीके वर्मा, राकेश कुमार, संकटा, डॉ. देवेंद्र कुमार सिंह और एसआई मूलचंद्र के साथ ही संजय ने भी घटना का समर्थन करते हुए गवाही दी। अदालत ने सुनवाई के बाद जानलेवा हमले के तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालतें तीन दिन के लिए बंद
लखीमपुर खीरी। सोमवार को स्थानीय अवकाश घोषित होने के साथ ही सिविल कोर्ट तीन दिन के लिए बंद हो गया है। महीने का चौथा शनिवार होने के चलते अदालत का कामकाज नहीं होगा। विजयदशमी पर स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण सोमवार को भी कोर्ट बंद रहेगी। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर, मोटर वाहन दुघर्टना दावा अधिकरण में भी पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार झा ने शनिवार को अधिकरण का कामकाज स्थगित रखने का आदेश दिया है, जिससे मोटर वाहन दुघर्टना दावे के मामले भी महीने के चौथे शनिवार को नही सुने जाएंगे। संवाद
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