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विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ एक केस वापस लेने का निर्देश
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लखीमपुर खीरी। शासन ने गोला के भाजपा विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ चल रहे एक मुकदमे को वापस लेने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में एडीएम अरुण कुमार सिंह ने जिला शासकीय अधिवक्ता को कोर्ट में अर्जी पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बसपा शासन के दौरान 28 अक्तूबर 2007 को तत्कालीन सपा विधायक अरविंद गिरि ने एक हजार कार्यकर्ताओं के साथ गोला के बड़े चौराहे पर जाम लगाया था। हंगामा काटने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोला पुलिस ने धारा 147 व 341 के तहत विधायक अरविंद गिरि व उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने कानून तोड़ने का मामला साबित पाते हुए आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष कोर्ट के रूप में एडीजे थर्ड पीके सिंह की अदालत में सुनवाई तेज हुई तो इस मुकदमे के साथ ही विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ लंबित तीन और मामलों में अदालत ने हाजिरी के लिए कार्यवाही तेज की थी। गैर जमानती वारंट के बाद भी विधायक हाजिर न हुए तो एक मामले में उनके खिलाफ कुर्की की उद्घोषणा भी जारी हो चुकी है।
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एडीजीसी बोले- शासन के निर्देश का पालन होगा
एडीजे थर्ड पीके सिंह की अदालत में तैनात सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने भी शासन के निर्देश की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में मंगलवार को ही ऐसा मामला आया है। अभी विधिवत अध्ययन नहीं किया गया है, शासन का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। हालांकि पेशी 6 मार्च को है उस दिन भी अर्जी दाखिल की जा सकती है।
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बसपा शासन के दौरान 28 अक्तूबर 2007 को तत्कालीन सपा विधायक अरविंद गिरि ने एक हजार कार्यकर्ताओं के साथ गोला के बड़े चौराहे पर जाम लगाया था। हंगामा काटने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोला पुलिस ने धारा 147 व 341 के तहत विधायक अरविंद गिरि व उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने कानून तोड़ने का मामला साबित पाते हुए आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
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हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष कोर्ट के रूप में एडीजे थर्ड पीके सिंह की अदालत में सुनवाई तेज हुई तो इस मुकदमे के साथ ही विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ लंबित तीन और मामलों में अदालत ने हाजिरी के लिए कार्यवाही तेज की थी। गैर जमानती वारंट के बाद भी विधायक हाजिर न हुए तो एक मामले में उनके खिलाफ कुर्की की उद्घोषणा भी जारी हो चुकी है।
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एडीजीसी बोले- शासन के निर्देश का पालन होगा
एडीजे थर्ड पीके सिंह की अदालत में तैनात सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने भी शासन के निर्देश की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में मंगलवार को ही ऐसा मामला आया है। अभी विधिवत अध्ययन नहीं किया गया है, शासन का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। हालांकि पेशी 6 मार्च को है उस दिन भी अर्जी दाखिल की जा सकती है।