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कुंभी मिल की चीनी का नमूना जांच में हुआ फेल
लखीमपुर खीरी।
Updated Thu, 16 Apr 2015 10:50 PM IST
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कुंभी चीनी मिल से लिया गया चीनी का नमूना जांच में फेल हो गया है। लैब रिपोर्ट के मुताबिक चीनी में मानक से कहीं अधिक नमी पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक है। एडीएम हरिकेश चौरसिया ने मिल प्रबंधन पर 30 हजार का जुर्माना ठोका है।
अभिहित अधिकारी विनय कुमार सहाय ने बताया कि कुंभी चीनी मिल से सन 2013 में चीनी का नमूना भरा गया था। नमूने को जांच के लिए वाराणसी लैब भेजा गया था, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक चीनी में अधिकतम लिमिट से नमी की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। लिहाजा चीनी को अधोमानक करार देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चीनी मिल के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(11) और धारा 51 के तहत इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कई बहस-दलीलों के बाद एडीएम हरिकेश चौरसिया ने चीनी मिल के खिलाफ 30 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। साथ ही जुर्माने की रकम सात दिन के अंदर जमा करने के आदेश दिए हैं।
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अभिहित अधिकारी विनय कुमार सहाय ने बताया कि कुंभी चीनी मिल से सन 2013 में चीनी का नमूना भरा गया था। नमूने को जांच के लिए वाराणसी लैब भेजा गया था, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक चीनी में अधिकतम लिमिट से नमी की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। लिहाजा चीनी को अधोमानक करार देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चीनी मिल के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(11) और धारा 51 के तहत इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कई बहस-दलीलों के बाद एडीएम हरिकेश चौरसिया ने चीनी मिल के खिलाफ 30 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। साथ ही जुर्माने की रकम सात दिन के अंदर जमा करने के आदेश दिए हैं।
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