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पसगवा कांड में आरोपी बृज सिंह को जमानत
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सपा प्रत्याशी से बदसलूकी करने का मामला
लखीमपुर खीरी। पसगवां कांड में सपा प्रत्याशी से बदसलूकी मामले में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने आरोपी बृज सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल एडवोकेट राजेश कुमार सिंह ने आरोपी बृज कुमार सिंह की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि 8 जुलाई 2021 को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल होने थे। पसगवां ब्लॉक मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रितु अपनी समर्थक के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पहुंची थीं। वहां पुलिस प्रशासन के सामने ही न केवल सपा उम्मीदवार रितु सिंह से मारपीट की गई, बल्कि लूटपाट और छीना झपटी करते हुए नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया।
पीड़िता की ओर से लूटपाट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से इसे नो इंजरी केस बताया और अभियुक्त की कोई पुरानी क्राइम हिस्ट्री ना होने का जिक्र करते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी। बताया की रितु सिंह और उनकी सहयोगी के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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लखीमपुर खीरी। पसगवां कांड में सपा प्रत्याशी से बदसलूकी मामले में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने आरोपी बृज सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल एडवोकेट राजेश कुमार सिंह ने आरोपी बृज कुमार सिंह की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि 8 जुलाई 2021 को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल होने थे। पसगवां ब्लॉक मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रितु अपनी समर्थक के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पहुंची थीं। वहां पुलिस प्रशासन के सामने ही न केवल सपा उम्मीदवार रितु सिंह से मारपीट की गई, बल्कि लूटपाट और छीना झपटी करते हुए नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया।
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पीड़िता की ओर से लूटपाट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से इसे नो इंजरी केस बताया और अभियुक्त की कोई पुरानी क्राइम हिस्ट्री ना होने का जिक्र करते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी। बताया की रितु सिंह और उनकी सहयोगी के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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