फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Attacker four years imprisonment, a fine

हमलावर को चार साल की कैद, जुर्माना भी

Mon, 13 Feb 2017 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी। Updated Mon, 13 Feb 2017 11:20 PM IST
विज्ञापन
Attacker four years imprisonment, a fine
court - फोटो : अमर उजाला
- चार साल पहले मामूली विवाद में हुई थी फायरिंग
विज्ञापन

मामूली कहासुनी में ग्रामीण को गोलीमार कर जख्मी करने के मामले में अपर जिला जज हाजी अशरफ अंसारी ने हमलावर को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हमलावर पर बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि कोतवाली सदर के ग्राम भिठौली मजरा पटना निवासी कन्नू को उसका पड़ोसी जगदीश 21 फरवरी 2013 की शाम को आठ बजे अपने साथ लेकर गांव में ही परचून की दुकान पर बीड़ी लेने जा रहा था। रास्ते में जगदीश ने कन्नू से बालगोविंद की बाग में पड़ी लकड़ी चोरी से उठाने की बात कही, लेकिन कन्नू ने मना कर दिया तो जगदीश उससे गाली गलौज करने लगा। 
विज्ञापन

आरोप है कि कन्नू ने गाली गलौज करने से मना किया तो नाराज होकर जगदीश ने अपनी गोट में लगे तमंचे से सीने पर गोली मार दी। जानलेवा हमले के मामले में अभियोजन की ओर से राजकिशोर, कन्नू, सुरेश कुमार, डॉ. अनिल कुमार और एसआई मनोज कुमार की गवाही पेश की, और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जगदीश को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि वसूले गए जुर्माने में से दस हजार रुपये की रकम पीड़ित कन्नू को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed