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हमलावर को चार साल की कैद, जुर्माना भी
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Mon, 13 Feb 2017 11:20 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
- चार साल पहले मामूली विवाद में हुई थी फायरिंग
मामूली कहासुनी में ग्रामीण को गोलीमार कर जख्मी करने के मामले में अपर जिला जज हाजी अशरफ अंसारी ने हमलावर को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हमलावर पर बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि कोतवाली सदर के ग्राम भिठौली मजरा पटना निवासी कन्नू को उसका पड़ोसी जगदीश 21 फरवरी 2013 की शाम को आठ बजे अपने साथ लेकर गांव में ही परचून की दुकान पर बीड़ी लेने जा रहा था। रास्ते में जगदीश ने कन्नू से बालगोविंद की बाग में पड़ी लकड़ी चोरी से उठाने की बात कही, लेकिन कन्नू ने मना कर दिया तो जगदीश उससे गाली गलौज करने लगा।
आरोप है कि कन्नू ने गाली गलौज करने से मना किया तो नाराज होकर जगदीश ने अपनी गोट में लगे तमंचे से सीने पर गोली मार दी। जानलेवा हमले के मामले में अभियोजन की ओर से राजकिशोर, कन्नू, सुरेश कुमार, डॉ. अनिल कुमार और एसआई मनोज कुमार की गवाही पेश की, और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जगदीश को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि वसूले गए जुर्माने में से दस हजार रुपये की रकम पीड़ित कन्नू को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
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मामूली कहासुनी में ग्रामीण को गोलीमार कर जख्मी करने के मामले में अपर जिला जज हाजी अशरफ अंसारी ने हमलावर को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हमलावर पर बारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि कोतवाली सदर के ग्राम भिठौली मजरा पटना निवासी कन्नू को उसका पड़ोसी जगदीश 21 फरवरी 2013 की शाम को आठ बजे अपने साथ लेकर गांव में ही परचून की दुकान पर बीड़ी लेने जा रहा था। रास्ते में जगदीश ने कन्नू से बालगोविंद की बाग में पड़ी लकड़ी चोरी से उठाने की बात कही, लेकिन कन्नू ने मना कर दिया तो जगदीश उससे गाली गलौज करने लगा।
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आरोप है कि कन्नू ने गाली गलौज करने से मना किया तो नाराज होकर जगदीश ने अपनी गोट में लगे तमंचे से सीने पर गोली मार दी। जानलेवा हमले के मामले में अभियोजन की ओर से राजकिशोर, कन्नू, सुरेश कुमार, डॉ. अनिल कुमार और एसआई मनोज कुमार की गवाही पेश की, और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए जगदीश को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि वसूले गए जुर्माने में से दस हजार रुपये की रकम पीड़ित कन्नू को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
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