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‘आपसी बातचीत से हल हो सकते हैं छोटे विवाद’

Sun, 23 Jul 2017 05:06 PM IST
Updated Sun, 23 Jul 2017 05:06 PM IST
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‘आपसी बातचीत से हल हो सकते हैं छोटे विवाद’
लखीमपुर खीरी/गोला गोकर्णनाथ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज सीनियर डिवीजन रामऔतार प्रसाद ने कहा है कि छोटे विवाद यदि बातचीत से हल कर लिए जाएं तो न्यायालय जाना नहीं पड़ेगा और अनावश्यक धन का व्यय नहीं होगा।
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तहसील में आयोेजित विधिक साक्षरता शिविर में जज रामऔतार प्रसाद ने कहा कि पुलिस और न्यायालय से बचने के लिए आपस में मिल बैठकर बात कर ली जाए जो दोषी निकले उसे गलती का अहसास करा दिया जाए। इससे वैमनस्यता भी पैदा नहीं होगी। एसडीएम योगानंद पांडे ने एक समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने के बाद कहा कि राजस्व संहिता की धारा 24(1) के अंतर्गत यदि समय से फाइलों का निस्तारण नहीं कराया जाता है तो इसका कड़ाई से पालन कराना उनका दायित्व है। अधिवक्ता संदीप कुमार अवस्थी ने कानूनी सहायता के लिए नि:शुुल्क सेवाएं, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य कारखानों के श्रमिकों विकलांग व्यक्तियों तथा बीपीएल परिवार वालों को दी जाएं। इस मौके पर रमेश वर्मा, हंसराम स्वर्णकार, अजय कुमार, शैलेंद्र वर्मा पेशकार, नव प्रशिक्षु लेेखपाल, अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, आशीष मिश्रा, हरिनाम पांडे आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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