{"_id":"67ed986c8c97119b360c24e8","slug":"the-accused-in-the-rape-case-got-20-years-imprisonment-kushinagar-news-c-205-1-deo1003-134968-2025-04-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: दुष्कर्म के केस में दोषी को 20 वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: दुष्कर्म के केस में दोषी को 20 वर्ष की सजा
Fri, 04 Apr 2025 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 04 Apr 2025 03:00 AM IST
विज्ञापन
कुशीनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की न्यायालय ने दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के केस में मोईनुल निवासी सोहरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कुशीनगर जिले के कोतवाली पडरौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने थाना कोतवाली पडरौना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी 14 वर्षीय नातिनी 18 सितंबर 2018 को लगभग सायं 3.30 बजे अपने घोठे पर अकेली कुछ आवश्यक कार्य कर रही थी। उसके घोठे के बगल में मोईनुल हक खडा़ था। मोईनुल हक बहाने से उसकी नाबालिग नतिनी को अपने पास बुलाया और उसके पास पहुंचने पर उसे उठाकर अपने मकान के अन्दर कमरे में खींच ले गया और दुष्कर्म किया।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मोईनुल हक को धारा 323 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष व 500 रुपये अर्थ दंड व धारा 336 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष व 250 रुपये अर्थ दंड व धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मोईनुल हक को धारा 323 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष व 500 रुपये अर्थ दंड व धारा 336 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष व 250 रुपये अर्थ दंड व धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन