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Kushinagar News: गलत पैमाइश के आरोप में लेखपाल निलंबित
Sat, 21 Mar 2026 03:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 21 Mar 2026 03:09 AM IST
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गंगुआ बाजार। तहसील क्षेत्र में गलत पैमाइश के मामले में एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में लेखपाल को रजिस्टार कानूनगो कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। इस कार्रवाई से तहसील के लेखपालों में हड़कंप मचा हुआ है।
धुरिया कोट गांव में खाद-गड्ढा की जमीन की पैमाइश के दौरान अनियमितता सामने आई। आरोप है कि लेखपाल अभिजीत सिंह ने सरकारी भूमि की पैमाइश करते समय किसान की काश्तकारी भूमि को खाद-गड्ढा की जमीन में शामिल कर दिया। इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव के नबीरसुल ने इस संबंध में 31 जनवरी और 19 मार्च को तमकुहीराज एसडीएम से शिकायत की। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 767 उनकी काश्तकारी भूमि है। उससे सटे गाटा संख्या 766 सरकारी खाद-गड्ढा की भूमि है। उनका आरोप है कि पैमाइश के दौरान उन्हें पहले से सूचना नहीं दी गई। उनकी अनुपस्थिति में जमीन को गलत तरीके से पैमाइश कर सरकारी भूमि में मिला दिया गया। जिससे उनकी भूमि विवादित हो गई। एसडीएम आकांक्षा मिश्र ने बताया कि शिकायत की जांच कराई गई तो किसान का आरोप सही मिला। लेखपाल अभिजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने चेताया कि इस प्रकार की लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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धुरिया कोट गांव में खाद-गड्ढा की जमीन की पैमाइश के दौरान अनियमितता सामने आई। आरोप है कि लेखपाल अभिजीत सिंह ने सरकारी भूमि की पैमाइश करते समय किसान की काश्तकारी भूमि को खाद-गड्ढा की जमीन में शामिल कर दिया। इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव के नबीरसुल ने इस संबंध में 31 जनवरी और 19 मार्च को तमकुहीराज एसडीएम से शिकायत की। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 767 उनकी काश्तकारी भूमि है। उससे सटे गाटा संख्या 766 सरकारी खाद-गड्ढा की भूमि है। उनका आरोप है कि पैमाइश के दौरान उन्हें पहले से सूचना नहीं दी गई। उनकी अनुपस्थिति में जमीन को गलत तरीके से पैमाइश कर सरकारी भूमि में मिला दिया गया। जिससे उनकी भूमि विवादित हो गई। एसडीएम आकांक्षा मिश्र ने बताया कि शिकायत की जांच कराई गई तो किसान का आरोप सही मिला। लेखपाल अभिजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने चेताया कि इस प्रकार की लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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