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Kushinagar News: गढ़हिया चिंतामणि मस्जिद के पक्षकारों ने मलबा हटाया
Tue, 29 Jul 2025 12:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 29 Jul 2025 12:59 AM IST
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तमकुहीराज। हिन्दू पक्षकारों की ओर से लगातार मस्जिद हटाने की मांग के बाद तहसील प्रशासन के निर्देश पर सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अवशेष हटाए। अब केवल ईदगाह का ही अतिक्रमण हटाया जाना बाकी है। आठ जुलाई से सरकारी जमीन से मस्जिद हटाने का कार्य मुस्लिम पक्ष की ओर से किया रहा है। तरयासुजान थाना क्षेत्र के गढ़हिया चिंतामणि में करीब 20 वर्ष पूर्व मुस्लिम समाज के लोग ने गांव स्थित सड़क किनारे खाली पड़े जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व गांव के अरविन्द किशोर शाही ने हिन्दू संगठन के कार्यकर्त्ताओं के साथ तमकुहीराज तहसील में शिकायत दर्ज कराया कि गांव में मुख्य सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद बनाई गई है।
इसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोग जान गंवाते हैं। तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व टीम को गांव भेज जांच कराई तो स्पष्ट हुआ कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है।
इसके बाद तहसील प्रशासन की ओर से 27 जनवरी को तहसीलदार न्यायालय से आदेश पारित कर मस्जिद को हटाने के लिए आठ अप्रैल 2025 की मियाद निर्धारित किया गया। मुस्लिम पक्ष ने मामले में राहत देने के लिए प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय में रिट दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों को राहत देते हुए तहसीलदार के मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समयावधि के दौरान सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दस जून सुनवाई पूर्ण होने के बाद आदेश पारित कर तहसीलदार तमकुहीराज के आदेश को यथावत रखते हुए सरकारी जमीन से मस्जिद व ईदगाह हटाने का आदेश पारित किया।
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इसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोग जान गंवाते हैं। तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व टीम को गांव भेज जांच कराई तो स्पष्ट हुआ कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है।
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इसके बाद तहसील प्रशासन की ओर से 27 जनवरी को तहसीलदार न्यायालय से आदेश पारित कर मस्जिद को हटाने के लिए आठ अप्रैल 2025 की मियाद निर्धारित किया गया। मुस्लिम पक्ष ने मामले में राहत देने के लिए प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय में रिट दायर कर न्याय की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों को राहत देते हुए तहसीलदार के मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित समयावधि के दौरान सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दस जून सुनवाई पूर्ण होने के बाद आदेश पारित कर तहसीलदार तमकुहीराज के आदेश को यथावत रखते हुए सरकारी जमीन से मस्जिद व ईदगाह हटाने का आदेश पारित किया।
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