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Kushinagar News: चोरी के आरोप में डेढ़ साल कारावास, सात हजार लगा अर्थदंड

Fri, 22 Mar 2024 03:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 22 Mar 2024 03:16 AM IST
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One and a half year imprisonment for theft, fine of Rs 7,000
पडरौना। चोरी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 न्यायालय ने आरोपी को डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई है और सात हजार अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली पडरौना थाना क्षेत्र के रवि कुमार सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह निवासी रामलीला मैदान कोठा दरबार निकट कन्हैया टाकिज प्रेमी महाविद्यालय ने 29 मार्च 2023 को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके पिता घर के अतिथि कक्ष में अपना मोबाइल छोड़कर बाथरूम चले गए थे। इसी दौरान कोई व्यक्ति कमरे में घुसकर मोबाइल चुरा ले गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान विवेचक ने मोबाइल बरामद करते हुए आरोपी आलोक तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी निवासी साहब गंज दक्षिणी थाना कोतवाली पडरौना को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 दिनेश कुमार के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने डेढ़ वर्ष की कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने पैरवी की।
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