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Kushinagar News: भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को नोटिस
Wed, 11 Mar 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:18 AM IST
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छितौनी-तमकुही रोड नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर माघी कोठिलवा गांव में भूमि अधिग्रहण से प्रभावि
मंसाछापर। छितौनी-तमकुही रोड नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर प्रशासन की तरफ से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को क्षेत्र के माघी कोठिलवा में प्रशासन की तरफ से विशेष शिविर का आयोजन कर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजे (प्रतिकर) से संबंधित नोटिस वितरित किया गया।
रेलवे विभाग के सत्यम यादव और सुधीर यादव की देखरेख में आयोजित इस शिविर में तीन प्रमुख गांव के भू-स्वामियों को कागजात सौंपे गए। जिसमें माघी कोठिलवा गांव के 44, अरनहवा गांव के 34 और चिरईहवा गांव के 31 किसानों को नोटिस दी गई। लोगों को रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि 20 मार्च भूमि का स्वामित्व प्रपत्र जमा होंगे। सभी प्रभावित किसान 20 मार्च को देवरिया स्थित उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मुआवजे की धनराशि प्राप्त कर के लिए आवश्यक अभिलेख जमा करना साथ पहुंचे। दस्तावेज प्रतिकर भुगतान में देरी न हो, इसके लिए प्रार्थना पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी) बैंक खाते की सत्यापित छायाप्रति एवं बैंक पासबुक तहसीलदार की तरफ से जारी हिस्सा प्रमाण पत्र खतौनी की सत्यापित प्रति तहसीलदार द्वारा जारी सत्यापन आदेश दो साक्षी (गवाह) और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित दो सिंगल फोटो तीन पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। समय पर दस्तावेज़ जमा करने से मुआवजा राशि के हस्तांतरण में कोई असुविधा नहीं होगी।
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रेलवे विभाग के सत्यम यादव और सुधीर यादव की देखरेख में आयोजित इस शिविर में तीन प्रमुख गांव के भू-स्वामियों को कागजात सौंपे गए। जिसमें माघी कोठिलवा गांव के 44, अरनहवा गांव के 34 और चिरईहवा गांव के 31 किसानों को नोटिस दी गई। लोगों को रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि 20 मार्च भूमि का स्वामित्व प्रपत्र जमा होंगे। सभी प्रभावित किसान 20 मार्च को देवरिया स्थित उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मुआवजे की धनराशि प्राप्त कर के लिए आवश्यक अभिलेख जमा करना साथ पहुंचे। दस्तावेज प्रतिकर भुगतान में देरी न हो, इसके लिए प्रार्थना पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी) बैंक खाते की सत्यापित छायाप्रति एवं बैंक पासबुक तहसीलदार की तरफ से जारी हिस्सा प्रमाण पत्र खतौनी की सत्यापित प्रति तहसीलदार द्वारा जारी सत्यापन आदेश दो साक्षी (गवाह) और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित दो सिंगल फोटो तीन पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। समय पर दस्तावेज़ जमा करने से मुआवजा राशि के हस्तांतरण में कोई असुविधा नहीं होगी।
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