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मदनी मस्जिद प्रकरण : गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे
Thu, 13 Feb 2025 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 13 Feb 2025 12:14 AM IST
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हाटा। पुलिस की जमीन पर कब्जा करने वाले मदनी मस्जिद के पक्षकारों पर दर्ज मुकदमे के मामले में हाईकोर्ट ने अरेस्ट स्टे दे दिया है। विवेचना में पुलिस का सहयोग नहीं करने पर आरोपियों को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अरेस्ट स्टे मिलने के बाद आरोपी हाटा कस्बे में दिखाई देने लगे हैं। वहीं, पुलिस मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चौथे दिन भी कस्बे में सक्रिय दिखी।
हाटा कस्बे में स्थित मदनी मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण की शिकायत सीएम तक पहुंची थी। नगर पालिका और तहसील प्रशासन की जांच में सरकारी जमीन में व नक्शे से अधिक निर्माण होने की पुष्टि हुई। नोटिस देने के बाद भी अवैध तरीके से मस्जिद के हिस्से का निर्माण मस्जिद के पक्षकारों ने नहीं हटाया। इस पर नौ फरवरी को प्रशासन की ओर से नक्शे से बढ़कर मस्जिद के हुए निर्माण का हिस्सा प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़वा दिया। पुलिस की जमीन पर कब्जा के मामले में कोतवाल सुशील शुक्ला की तहरीर पर 25 जनवरी को केस दर्ज किया था।
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हाटा कस्बे में स्थित मदनी मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण की शिकायत सीएम तक पहुंची थी। नगर पालिका और तहसील प्रशासन की जांच में सरकारी जमीन में व नक्शे से अधिक निर्माण होने की पुष्टि हुई। नोटिस देने के बाद भी अवैध तरीके से मस्जिद के हिस्से का निर्माण मस्जिद के पक्षकारों ने नहीं हटाया। इस पर नौ फरवरी को प्रशासन की ओर से नक्शे से बढ़कर मस्जिद के हुए निर्माण का हिस्सा प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़वा दिया। पुलिस की जमीन पर कब्जा के मामले में कोतवाल सुशील शुक्ला की तहरीर पर 25 जनवरी को केस दर्ज किया था।
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