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Kushinagar News: धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
Sun, 22 Sep 2024 03:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 22 Sep 2024 03:18 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट ज्योत्सना सिंह की न्यायालय ने धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी की जमानत याचिक निरस्त कर दी है। गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के समदार बुजुर्ग निवासी रब्बुल पर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन का आरोप था। इस मामले में कुबेरस्थान पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट, धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत अन्य मामलों में केस दर्ज कर किया। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी की संलिप्तता व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया है।
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